बिना सजा दिए अवमानना कार्यवाही बंद करने वाले आदेश के खिलाफ धारा 19 के तहत अपील विचारणीय नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 19 के तहत ऐसी अपील विचारणीय (maintainable) नहीं है, जो बिना किसी को दोषी ठहराए या बिना सजा दिए अवमानना कार्यवाही को बंद करने वाले आदेश के खिलाफ दायर की गई हो। जस्टिस रवि नाथ तिलहारी और जस्टिस सुभेंदु सामंत की खंडपीठ ने हाईकोर्ट रजिस्ट्री द्वारा उठाई गई आपत्तियों को सही ठहराते हुए कहा कि ऐसी अपील केवल तभी कानूनी रूप से स्वीकार्य है जब चुनौती दिए गए आदेश में वास्तव में सजा सुनाई गई हो। हालांकि, कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को यह स्वतंत्रता दी है कि वे लेटर पेटेंट के क्लॉज 15 के तहत नई इंट्रा-कोर्ट अपील दायर कर सकते हैं या अपनी वर्तमान अवमानना अपील को ही उसमें बदल सकते हैं।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला एक रिट याचिका (रिट याचिका संख्या 937/2023) से शुरू हुआ था, जिसका फैसला 10 जुलाई 2024 को हुआ था। इसमें एक एकल पीठ (Single Judge) ने प्रतिवादियों को निर्देश दिया था कि वे पेंशन लाभ और ग्रेच्युटी की गणना के लिए याचिकाकर्ताओं की अस्थायी सेवा को शामिल करें। इस निर्देश का पालन न करने का आरोप लगाते हुए, कासी राजू (जिनकी मृत्यु हो चुकी है और उनका प्रतिनिधित्व उनके कानूनी उत्तराधिकारी कर रहे हैं) और 19 अन्य याचिकाकर्ताओं ने अवमानना कार्यवाही शुरू की थी।

बाद में, एकल पीठ ने यह दर्ज करते हुए अवमानना का मामला बंद कर दिया कि आदेश का पालन कर दिया गया है। इस आदेश को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने अवमानना अपील दायर की। हाईकोर्ट रजिस्ट्री ने यह आपत्ति उठाते हुए अपील वापस कर दी कि एकल पीठ ने न तो प्रतिवादियों को दोषी पाया था और न ही कोई सजा सुनाई थी, इसलिए यह अपील सुनवाई योग्य नहीं है।

पक्षों की दलीलें

याचिकाकर्ताओं के वकील श्री सुरेपल्ली माधव राव ने रजिस्ट्री की आपत्तियों का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि न्यायालय अवमानना अधिनियम की धारा 19 के अनुसार, अवमानना के लिए दंडित करने के क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हाईकोर्ट के “किसी भी आदेश या निर्णय” के खिलाफ अधिकार के रूप में अपील दायर की जा सकती है। वकील ने दलील दी कि कानून में यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है कि अपील का अधिकार पाने के लिए आदेश में दोषसिद्धि या सजा होना अनिवार्य है।

इसके साथ ही, उन्होंने एक वैकल्पिक तर्क दिया कि यदि धारा 19 के तहत अवमानना अपील सुनवाई योग्य नहीं मानी जाती है, तो इसे लेटर पेटेंट के क्लॉज 15 के तहत विचारणीय माना जाना चाहिए। उनका तर्क था कि चूंकि एकल पीठ ने प्रतिवादियों द्वारा दायर एक ज्ञापन (मेमो) के आधार पर अनुपालन दर्ज किया था, इसलिए कार्यवाही बंद करने का आदेश वास्तव में एक “निर्णय” (judgment) था, जिसके खिलाफ क्लॉज 15 के तहत अपील की जा सकती है।

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कोर्ट का विश्लेषण

इस मुद्दे को हल करने के लिए खंडपीठ ने अधिनियम की धारा 19(1) की भाषा का विश्लेषण किया, विशेष रूप से “अवमानना के लिए दंडित करने के क्षेत्राधिकार के प्रयोग में” वाक्यांश पर ध्यान दिया।

कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले मिदनापुर पीपल्स को-ऑप बैंक लिमिटेड और अन्य बनाम चुनीलाल नंदा और अन्य (2006) 5 एससीसी 399 पर भरोसा किया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी अपीलों के दायरे को स्पष्ट करते हुए कहा था:

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“धारा 19 के तहत अपील केवल हाईकोर्ट के अवमानना के लिए दंडित करने के क्षेत्राधिकार के प्रयोग में पारित आदेश या निर्णय के खिलाफ ही पोषणीय है, यानी ऐसा आदेश जिसमें अवमानना के लिए दंड लगाया गया हो।”

सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी स्पष्ट किया था कि:

“अवमानना की कार्यवाही शुरू करने से इनकार करने वाला आदेश, न ही कार्यवाही शुरू करने वाला आदेश, न ही अवमानना की कार्यवाही को बंद करने वाला आदेश और न ही अवमाननाकर्ता को बरी या दोषमुक्त करने वाला आदेश, अवमानना अधिनियम की धारा 19 के तहत अपील योग्य है।”

इस बाध्यकारी मिसाल को लागू करते हुए जस्टिस रवि नाथ तिलहारी ने उल्लेख किया कि जिस आदेश को चुनौती दी गई है, वह प्रतिवादियों को सजा देने वाला आदेश नहीं था, बल्कि अनुपालन दर्ज करने के बाद अवमानना मामले को बंद करने वाला आदेश था। इसलिए, कोर्ट ने माना कि धारा 19(1)(ए) के तहत अपील विचारणीय नहीं थी।

लेटर पेटेंट के क्लॉज 15 से संबंधित वैकल्पिक तर्क पर कोर्ट ने कहा कि क्लॉज 15 के तहत निर्णयों के खिलाफ अपील की व्यवस्था है, लेकिन सभी निर्णय अपील योग्य नहीं होते हैं। कोर्ट ने टिप्पणी की कि क्या अनुपालन दर्ज करने वाला आदेश “निर्णय” की श्रेणी में आता है या नहीं, यह पूरी तरह से आदेश की प्रकृति पर निर्भर करता है, जिसकी जांच तभी की जा सकती है जब क्लॉज 15 के तहत औपचारिक रूप से अपील दायर की जाए। चूंकि याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान अपील विशेष रूप से अवमानना अधिनियम की धारा 19 के तहत दायर की थी, इसलिए खंडपीठ इसके वर्तमान स्वरूप में लेटर पेटेंट के तहत इसकी विचारणीयता पर निर्णय नहीं ले सकती थी।

कोर्ट का निर्णय

हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री की आपत्तियों को बरकरार रखते हुए निर्णय दिया कि यह अवमानना अपील अधिनियम की धारा 19 के तहत विचारणीय नहीं है।

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हालांकि, मिदनापुर मामले में स्थापित सिद्धांत का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा:

“यदि हाईकोर्ट, किसी भी कारण से, अवमानना की कार्यवाही में पक्षों के बीच विवाद के गुण-दोष से संबंधित किसी मुद्दे पर निर्णय लेता है या कोई निर्देश देता है, तो पीड़ित व्यक्ति बिना उपाय के नहीं है। ऐसे आदेश को इंट्रा-कोर्ट अपील में चुनौती दी जा सकती है।”

इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को यह छूट दी कि वे या तो लेटर पेटेंट के क्लॉज 15 के तहत नई अपील दायर करें या वर्तमान अवमानना अपील को ही क्लॉज 15 के तहत अपील में बदल लें।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि यदि इस अपील को परिवर्तित किया जाता है, तो रजिस्ट्री इसे उचित पीठ के समक्ष पेश करे, जहां लेटर पेटेंट के तहत इसकी विचारणीयता का सवाल खुला रहेगा। यदि याचिकाकर्ता इस परिवर्तन का विकल्प नहीं चुनते हैं, तो अवमानना अपील एसआर चरण (SR stage) पर ही खारिज मानी जाएगी।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: कासी राजू, पुत्र कावा राजू (मृतक) और 19 अन्य बनाम अरुण कुमार और अन्य
वाद संख्या: अवमानना अपील (एसआर) संख्या 4482/2026
पीठ: जस्टिस रवि नाथ तिलहारी, जस्टिस सुभेंदु सामंत
निर्णय की तिथि: 24.06.2026

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