फर्जीवाड़े के जरिए दो राज्यों में नौकरी पाने वाले कांस्टेबल की बहाली सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की; आपराधिक कार्यवाही का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के उस फैसले को पलट दिया है, जिसके तहत फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बिहार और झारखंड पुलिस में एक साथ नौकरी हासिल करने वाले एक कांस्टेबल को सेवा में बहाल करने का आदेश दिया गया था। जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने कहा कि सार्वजनिक रोजगार, विशेष रूप से अनुशासित बलों में, “धोखाधड़ी का साधन” नहीं बन सकता।

कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी पूर्ण शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिवादी की बिहार पुलिस में नियुक्ति को रद्द कर दिया और झारखंड व बिहार के पुलिस महानिदेशकों (DGP) को धोखाधड़ी और प्रतिरूपण (इम्पर्सनेशन) के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

प्रतिवादी संख्या 1, रंजन कुमार, को 18 मई 2005 को झारखंड पुलिस में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया था। दिसंबर 2007 में, धुर्की पुलिस स्टेशन में तैनाती के दौरान, उन्होंने दो दिनों की क्षतिपूर्ति छुट्टी (compensatory leave) ली, लेकिन ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे।

अपीलकर्ताओं (झारखंड राज्य) के अनुसार, अनधिकृत अनुपस्थिति की इसी अवधि के दौरान, कुमार ने कथित तौर पर फर्जी प्रमाणपत्रों का उपयोग करके “संतोष कुमार” के नाम से बिहार पुलिस में कांस्टेबल के रूप में दूसरी नियुक्ति प्राप्त कर ली। जहानाबाद के पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई जांच में यह खुलासा हुआ कि रंजन कुमार और संतोष कुमार एक ही व्यक्ति थे। इसके बाद, झारखंड में विभागीय जांच शुरू की गई, जिसके परिणामस्वरूप 20 अगस्त 2010 को उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

झारखंड हाईकोर्ट के सिंगल जज ने 2015 में इस बर्खास्तगी को बरकरार रखा था, लेकिन बाद में 2022 में डिवीजन बेंच ने इस फैसले को उलट दिया और यह निष्कर्ष निकाला कि दोहरी नियुक्ति साबित करने के लिए “कोई सबूत नहीं” था। इसके बाद झारखंड राज्य ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

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पक्षों के तर्क

झारखंड राज्य की ओर से तर्क दिया गया कि डिवीजन बेंच ने विभागीय मामले में सबूतों का पुनर्मूल्यांकन (re-appreciation) करके गलती की है। उन्होंने कहा कि बिहार अधिकारियों की रिपोर्ट, तस्वीरों और आवेदन पत्रों के माध्यम से आरोप साबित हुए थे। उन्होंने स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम रतन सिंह (1977) का हवाला देते हुए कहा कि घरेलू जांच में साक्ष्य अधिनियम के सख्त नियम लागू नहीं होते हैं।

बिहार राज्य ने झारखंड का समर्थन किया और बताया कि बिहार के आवेदन में लगी तस्वीर झारखंड के रिकॉर्ड से मेल खाती है, जबकि नाम और माता-पिता का विवरण अलग इस्तेमाल किया गया था।

प्रतिवादी संख्या 1 (रंजन कुमार) ने तर्क दिया कि यह “शून्य साक्ष्य” (no evidence) का मामला है। उन्होंने दावा किया कि बिहार से किसी भी मुख्य गवाह का परीक्षण नहीं किया गया, जिससे उन्हें जिरह (cross-examination) के अधिकार से वंचित कर दिया गया। उन्होंने एम.वी. बिजलानी बनाम भारत संघ (2006) का हवाला देते हुए कहा कि जब निष्कर्ष तर्कहीन हों, तो न्यायिक समीक्षा उपलब्ध है।

कोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियां

सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया कि अपील के लंबित रहने के दौरान, उसने बिहार पुलिस द्वारा नई जांच का निर्देश दिया था। 11 अप्रैल 2026 की फोरेंसिक रिपोर्ट में फिंगरप्रिंट और बायोमेट्रिक रिकॉर्ड के माध्यम से यह स्थापित हुआ कि रंजन कुमार और संतोष कुमार वास्तव में एक ही व्यक्ति थे।

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कोर्ट ने कहा:

“पुलिस बल के एक सदस्य से उच्चतम स्तर की सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और अनुशासन बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। सेवा में प्रवेश के स्तर पर ही की गई धोखाधड़ी सार्वजनिक रोजगार की जड़ों पर प्रहार करती है।”

न्यायिक समीक्षा के दायरे के संबंध में, कोर्ट ने भारत संघ बनाम सुब्रत नाथ (2022) और भारत संघ बनाम पी. गुणसेकरन (2015) के सिद्धांतों को दोहराते हुए कहा कि हाईकोर्ट को अनुशासनात्मक कार्यवाही में दूसरे अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए।

पीठ ने टिप्पणी की:

“तीनों अधिकारियों (अनुशासनात्मक, अपीलीय और पुनरीक्षण) द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष जांच के दौरान प्रस्तुत प्रासंगिक सामग्री पर आधारित थे और उन्हें काल्पनिक या बिना सबूत के नहीं माना जा सकता।”

अदालत ने आगे कहा कि डिवीजन बेंच ने “सबूतों का पुनर्मूल्यांकन करके न्यायिक समीक्षा के तय मानदंडों का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया।”

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अंतिम निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए डिवीजन बेंच के फैसले को रद्द कर दिया और अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा पारित बर्खास्तगी के आदेश को बहाल कर दिया।

पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए, कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत निम्नलिखित निर्देश दिए:

  1. “संतोष कुमार” की नियुक्ति से संबंधित पटना जिला आदेश (26.12.2007) को रद्द किया जाता है।
  2. बिहार और झारखंड के DGP को धोखाधड़ी, जालसाजी और प्रतिरूपण के अपराधों के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया जाता है।

कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला:

“यदि कानून लागू करने की जिम्मेदारी निभाने वाले व्यक्ति स्वयं धोखे और फर्जी दस्तावेजों के जरिए सेवा में प्रवेश पाते हैं, तो इससे कानून का शासन गंभीर रूप से प्रभावित होगा।”

केस टाइटल: द स्टेट ऑफ झारखंड एवं अन्य बनाम रंजन कुमार एवं अन्य

केस नंबर: सिविल अपील संख्या 7364/2026

पीठ: जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन

दिनांक: 8 मई, 2026

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