छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016 (RERA) की धारा 31(1) के तहत दायर शिकायतों पर परिसीमा अधिनियम, 1963 (Limitation Act) के अनुच्छेद 137 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। जस्टिस बिभु दत्त गुरु की एकल पीठ ने छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण (Tribunal) के उस आदेश
