ऑनलाइन आवेदन में जाति प्रमाण पत्र की गलत जानकारी आरक्षण के दावे को खत्म कर देती है, उम्मीदवार सामान्य श्रेणी में माने जाएंगे: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने लेटर्स पेटेंट अपील्स (LPAs) के एक बैच को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि जो उम्मीदवार भर्ती विज्ञापनों की अनिवार्य शर्तों का कड़ाई से पालन करने में विफल रहते हैं—विशेष रूप से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म में जाति प्रमाण पत्र के विवरण दर्ज करने के संबंध में—वे बाद में आरक्षण के लाभ का दावा नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने कहा कि उम्मीदवार की पात्रता आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के आधार पर तय की जानी चाहिए और विज्ञापनों में दी गई प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं अनिवार्य हैं।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा 20 दिसंबर, 2019 को दिए गए एक साझा फैसले के खिलाफ अपीलों से जुड़ा है, जिसमें विभिन्न रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। डॉ. नूतन इंदवार और अन्य अपीलकर्ताओं ने आरक्षित श्रेणियों (SC, ST, BC-I, BC-II) के तहत विभिन्न पदों (दंत चिकित्सक, रेडियो ऑपरेटर, सब-इंस्पेक्टर, शिक्षक आदि) के लिए आवेदन किया था। हालांकि, झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने अंतिम परिणामों के दौरान उन्हें “सामान्य श्रेणी” के उम्मीदवार के रूप में माना।

इन उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में डालने के मुख्य कारण निम्नलिखित थे:

  1. उम्मीदवारों ने राज्य द्वारा निर्धारित प्रारूप के बजाय केंद्र सरकार के प्रारूप में जारी जाति प्रमाण पत्र का विवरण दिया था।
  2. प्रमाण पत्र संख्या या जारी करने की तिथि गलत दर्ज की गई थी।
  3. निर्धारित कट-ऑफ तिथि के बाद जारी किए गए प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए गए थे।
  4. विवरण उन अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्रों के थे जो अधिकृत नहीं थे (जैसे अनुमंडल पदाधिकारी के स्थान पर अंचल अधिकारी)।
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इस मामले को पहले एक पूर्ण पीठ (Full Bench) के पास यह निर्धारित करने के लिए भेजा गया था कि क्या राम कुमार गिझरोया बनाम DSSSB $(2016) 4 SCC 754$ का मिसाल हर मामले में लागू होता है। पूर्ण पीठ ने उत्तर दिया था कि यह अनुपात विशिष्ट तथ्यों पर निर्भर करता है और यदि विज्ञापन या नियम स्पष्ट रूप से प्रमाण पत्रों के लिए कट-ऑफ तिथि निर्धारित करते हैं, तो यह लागू नहीं होता है।

पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ताओं के लिए: अपीलकर्ताओं के वकीलों, जिनमें श्री कृष्ण मुरारी और श्री मनोज टंडन शामिल थे, ने तर्क दिया कि उम्मीदवार कट-ऑफ तिथि से पहले वैध जाति प्रमाण पत्र धारक थे, लेकिन ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उनसे अनजाने में त्रुटियां हुईं। उन्होंने तर्क दिया कि एक बार जब आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में स्थिति निर्विवाद हो जाती है, तो “कट-ऑफ तिथि तक निर्धारित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थता मात्र से पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए।” उन्होंने चार्ल्स के. स्कारिया बनाम डॉ. सी. मैथ्यू $(1980) 2 SCC 752$ के मामले पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि योग्यता का प्रमाण प्रक्रिया की दासी है, स्वामिनी नहीं। यह भी नोट किया गया कि कई आरक्षित सीटें खाली रहीं और उम्मीदवारों ने श्रेणी के कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए थे।

प्रतिवादियों (JPSC/JSSC) के लिए: श्री संजय पिपरवाल ने तर्क दिया कि उम्मीदवार “विज्ञापन के नियमों और शर्तों का कड़ाई से पालन करने के लिए बाध्य हैं।” उन्होंने बताया कि विज्ञापनों में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि निर्धारित प्रारूप में सही विवरण दर्ज करने में विफल रहने पर उम्मीदवार को “सामान्य श्रेणी” के तहत माना जाएगा। उन्होंने कहा कि आयोग प्रक्रिया शुरू होने के बाद इन अनिवार्य शर्तों में ढील नहीं दे सकता, क्योंकि इससे प्रशासनिक अराजकता पैदा होगी और उन उम्मीदवारों के साथ अन्याय होगा जिन्होंने अपनी अपात्रता के कारण आवेदन नहीं किया था।

हाईकोर्ट का विश्लेषण

खंडपीठ ने छह अलग-अलग विज्ञापनों के क्लॉज का बारीकी से परीक्षण किया। कोर्ट ने नोट किया कि आवेदन के समय उम्मीदवारों के पास राज्य-निर्धारित प्रारूप में एक वैध प्रमाण पत्र होना और ऑनलाइन आवेदन में वही सटीक विवरण दर्ज करना अनिवार्य शर्तें थीं।

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राम कुमार गिझरोया मामले से अंतर: हाईकोर्ट ने पाया कि राम कुमार गिझरोया मामले में, परिणाम घोषित करने के समय ही कट-ऑफ तिथि से पहले प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता पेश की गई थी। वर्तमान मामले में, यह आवश्यकता शुरुआती विज्ञापनों में ही स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई थी।

अनिवार्य अनुपालन पर: कोर्ट ने पूर्ण पीठ के अवलोकन का हवाला दिया: “विज्ञापन संख्या 2/2016 का क्लॉज 9(घा)… संवैधानिक जनादेश के विरुद्ध नहीं कहा जा सकता… इसे परीक्षा प्रक्रिया के सुचारू संचालन के लिए विज्ञापन में शामिल किया गया है।”

खंडपीठ ने जोर देकर कहा:

“निर्देशों के नियमों और शर्तों का कड़ाई से पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण था और हाईकोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयोग द्वारा जारी निर्देशों में संशोधन या ढील नहीं देनी चाहिए थी।”

गलती और लापरवाही पर: दिव्या बनाम भारत संघ $(2024) 1 SCC 448$ के मामले का हवाला देते हुए, हाईकोर्ट ने कहा:

“दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की समय सीमा बढ़ाने के लिए किसी भी गलती/चूक/लापरवाही को माफ नहीं किया जा सकता है… जैसा कि पुरानी कहावत है कि एक घोड़े की नाल की कील की कमी के कारण साम्राज्य खो गए। यहां हम पात्रता निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेजों की बात कर रहे हैं।”

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नकारात्मक समानता (Negative Equality) पर: इस दावे के संबंध में कि कुछ इसी तरह की स्थिति वाले व्यक्तियों को कथित तौर पर नियुक्त किया गया था, हाईकोर्ट ने इस सिद्धांत का उल्लेख किया कि अनुच्छेद 14 “नकारात्मक समानता” की परिकल्पना नहीं करता है। कोर्ट ने कहा: “यदि राज्य ने कोई गलती या अवैधता की है, तो उसे उसी को दोहराने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।”

निर्णय

हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि भर्ती करने वाला प्राधिकरण अपनी आवश्यकताओं का सबसे अच्छा निर्णायक है। कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवारों को समय सीमा के बाद प्रमाण पत्र जमा करने या सुधारने की अनुमति देना चयन प्रक्रिया को अनिश्चित और निरर्थक बना देगा।

“हाईकोर्ट न तो सरकार द्वारा निर्धारित कट-ऑफ तिथि को बदल सकता है और न ही विज्ञापन की शर्त को… प्रत्येक उम्मीदवार निर्धारित कट-ऑफ तिथि पर या उससे पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ सही आवेदन जमा करने के लिए बाध्य है।”

एकल न्यायाधीश के आदेश में कोई खामी न पाते हुए, खंडपीठ ने सभी लेटर्स पेटेंट अपील्स को खारिज कर दिया।

मामले का विवरण:

  • केस टाइटल: डॉ. नूतन इंदवार @ नूतन इंदवार बनाम झारखंड राज्य और अन्य (तथा अन्य संबंधित मामले)
  • केस नंबर: एल.पी.ए. नंबर 64 ऑफ 2020
  • बेंच: चीफ जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर
  • दिनांक: 07 मई, 2026

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