दिल्ली कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को फटकार लगाते हुए कहा कि वह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मांगों का विरोध नहीं कर सकता

दिल्ली के एक कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को कड़ी फटकार लगाते हुए स्पष्ट किया है कि एजेंसी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत के दौरान चिकित्सा जांच की मांग का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। यह विवाद विवादास्पद आबकारी नीति और तथाकथित शराब घोटाले से संबंधित आरोपों के कारण उत्पन्न हुआ है।

न्यायमूर्ति मुकेश कुमार, जो सुनवाई की अध्यक्षता कर रहे थे, ने स्पष्ट रूप से ईडी को बताया कि केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं, ईडी की हिरासत में नहीं, और अगर वे कोई राहत मांगते हैं, तो एजेंसी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह बयान उस सत्र के दौरान दिया गया जब केजरीवाल की याचिका पर चर्चा हो रही थी।

केजरीवाल की चिकित्सा जांच की मांग

कोर्ट ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को केजरीवाल के आवेदन पर जवाब देने का निर्देश दिया है, जिसमें उनकी चिकित्सा जांच के दौरान उनकी पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़े जाने की मांग भी शामिल है। केजरीवाल के वकील ने विभिन्न चिकित्सा परीक्षणों के लिए भी याचिका दायर की है, जिसमें पीईटी स्कैन, एलएफटी, केएफटी, सीबीसी और होल्टर टेस्ट शामिल हैं, जो एक संभावित गंभीर स्वास्थ्य स्थिति की ओर संकेत करते हैं।

ईडी की भूमिका पर सवाल

सुनवाई के दौरान, ईडी के वकील, जोहेब हुसैन, ने अदालत से अनुरोध किया कि वह जेल अधिकारियों को केजरीवाल की चिकित्सा जांच के दौरान उनकी पत्नी के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दे। हालांकि, कोर्ट ने जवाब दिया कि वह जेल से जवाब मांगेगा, लेकिन ईडी को इस मामले में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए।

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जमानत याचिका पर सुनवाई तय

यह महत्वपूर्ण है कि केजरीवाल ने जमानत के लिए याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई 19 जून को होनी है। पहले, एक अदालत ने अंतरिम जमानत को खारिज कर दिया था, यह नोट करते हुए कि केजरीवाल ने चुनावों के दौरान सक्रिय रूप से प्रचार किया था, बिना किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या के। हालांकि, उनकी हालिया जमानत याचिका में शुगर के स्तर में उतार-चढ़ाव और बढ़े हुए कीटोन स्तर का हवाला दिया गया है, जो संभावित गंभीर मधुमेह कीटोएसिडोसिस की ओर इशारा करता है।

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