छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट  ने पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी जीपी सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज की

एक महत्वपूर्ण कानूनी फैसले में, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट  ने पूर्व अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जीपी सिंह के खिलाफ तीन एफआईआर खारिज कर दी हैं, जो पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान दर्ज की गई थीं। ये एफआईआर आय से अधिक संपत्ति, देशद्रोह और जबरन वसूली के आरोपों से संबंधित थीं।

यह फैसला मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने सुनाया, जिन्होंने फैसला सुनाया कि सिंह के खिलाफ एफआईआर दुर्भावनापूर्ण तरीके से दर्ज की गई थीं। उनके वकील हिमांशु पांडे ने मामलों को खारिज करने के अदालत के फैसले की पुष्टि की।

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1994 बैच के आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह पर शुरू में राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप लगाए थे। 29 जून, 2021 को दर्ज किए गए ये आरोप उन शिकायतों की प्रारंभिक जांच से निकले थे, जिनमें आरोप लगाया गया था कि सिंह ने अपनी आय के वैध स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति अर्जित की है।

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आरोप के बाद के दिनों में, 1 जुलाई से 3 जुलाई, 2021 तक, एसीबी ने सिंह से जुड़े 15 स्थानों पर तलाशी ली, जिसमें कथित तौर पर लगभग 10 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति का पता चला। इस खोज के कारण 5 जुलाई, 2021 को सिंह को निलंबित कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, इन छापों के दौरान मिले दस्तावेजों के आधार पर, रायपुर पुलिस ने उनके खिलाफ देशद्रोह और दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोपों सहित अन्य मामले दर्ज किए।

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उसी वर्ष सुपेला पुलिस स्टेशन में सिंह के खिलाफ 2015 का एक अलग जबरन वसूली का मामला भी दर्ज किया गया था। जनवरी 2022 में, सिंह को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गुरुग्राम, दिल्ली-एनसीआर में गिरफ्तार किया गया और बाद में रायपुर ले जाया गया। हालाँकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट  ने उन्हें मई 2022 में सशर्त जमानत दे दी, लेकिन सिंह को उसी वर्ष जुलाई में अनिवार्य सेवानिवृत्ति का सामना करना पड़ा, जिसे बाद में अप्रैल में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने पलट दिया, जिसने उन्हें बहाल करने का निर्देश दिया।

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