गवाह के मुकर जाने पर भी अन्य सबूतों के आधार पर रिश्वत की मांग साबित मानी जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट ने सजा बहाल की

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के एक मामले में हाईकोर्ट द्वारा आरोपी को बरी किए जाने के फैसले को पलटते हुए उसकी सजा को बहाल कर दिया है। जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि कोई गवाह मुकर जाता है (hostile), तो उसकी गवाही को पूरी तरह से रिकॉर्ड से हटाया नहीं जा सकता। यदि उसकी गवाही का कुछ हिस्सा भरोसेमंद है और अन्य सबूतों से उसकी पुष्टि होती है, तो उसके आधार पर रिश्वत की मांग को साबित माना जा सकता है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13(1)(d) के तहत दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता, जो एक राशन डीलर (ARD) था, ने आरोप लगाया कि तत्कालीन तालुक आपूर्ति अधिकारी (TSO) के.ए. अब्दुल रशीद ने राशन कार्ड रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के बदले 500 रुपये की रिश्वत मांगी थी।

20 जुलाई 2009 को विजिलेंस विभाग ने जाल (trap) बिछाया, जिसमें आरोपी की जेब से चिह्नित नोट बरामद हुए और फिनोलफ्थलीन टेस्ट में उसके हाथ गुलाबी पाए गए। हालांकि, सुनवाई के दौरान मुख्य गवाह (PW1) अपने बयानों से आंशिक रूप से मुकर गया। निचली अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा सुनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे बरी कर दिया। हाईकोर्ट का तर्क था कि गवाह के अस्थिर बयानों और रिश्वत की मांग के सीधे सबूतों की कमी के कारण दोषसिद्धि नहीं हो सकती।

पक्षों की दलीलें

राज्य सरकार (अपीलकर्ता): वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रघेंथ बसंत ने तर्क दिया कि भले ही गवाह के बयानों में विसंगतियां थीं, लेकिन रिश्वत की मांग के पर्याप्त मौखिक सबूत मौजूद थे। उन्होंने कहा कि रिश्वत की राशि की बरामदगी की पुष्टि स्वतंत्र गवाह (PW2) और ट्रैप अधिकारी (PW17) ने की है। उन्होंने आरोपी द्वारा पैसे मिलने के संबंध में दिए गए स्पष्टीकरण को पूरी तरह से झूठा बताया।

आरोपी (प्रतिवादी): वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.बी. सुरेश कुमार ने दलील दी कि हाईकोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद आरोपी की निर्दोषता की धारणा और मजबूत हो गई है। उन्होंने जयराज बी. बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले का हवाला देते हुए कहा कि समान तथ्यों के आधार पर अदालत ने रिश्वत की मांग साबित न होने के कारण आरोपी को बरी किया था।

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कोर्ट का विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य गवाह (PW1) के बयानों की बारीकी से जांच की। कोर्ट ने पाया कि भले ही गवाह ने जिरह के दौरान बचाव पक्ष की मदद करने की कोशिश की, लेकिन विजिलेंस विभाग के सामने दिए गए उसके मूल बयान भरोसेमंद थे।

पीठ ने नीरज दत्ता बनाम राज्य (NCT दिल्ली) और सत पॉल बनाम दिल्ली प्रशासन मामलों का उल्लेख करते हुए कहा:

“यह तथ्य के न्यायाधीश को तय करना है कि क्या गवाह पूरी तरह से अविश्वसनीय हो गया है या उसकी गवाही के किसी हिस्से पर अभी भी भरोसा किया जा सकता है।”

कोर्ट ने पाया कि PW1 ने निचली अदालत में स्वीकार किया था कि उसने स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में अपनी शिकायत की पुष्टि की थी। स्वतंत्र गवाह (PW2) और विजिलेंस अधिकारी (PW17) ने भी इस बात का समर्थन किया। कोर्ट ने टिप्पणी की:

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“PW1 के साक्ष्य में विरोधाभास थे, लेकिन यह अदालत का काम है कि वह इसकी जांच करे और यह पता लगाए कि क्या इसमें कुछ ऐसा भरोसेमंद हिस्सा है जो आरोपों को साबित करने में मदद कर सके।”

आरोपी के उस दावे को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा था कि बरामद 500 रुपये किसी पुराने कर्ज की वापसी थी। कोर्ट ने इसे दोष छिपाने के लिए दिया गया एक “झूठा स्पष्टीकरण” करार दिया।

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निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि शिकायतकर्ता के मुकर जाने के बावजूद, घटना से पहले रिश्वत की मांग की गई थी, यह बात साबित होती है। पीठ ने माना कि हाईकोर्ट ने यह मानकर गलती की कि रिश्वत की मांग स्थापित नहीं हुई थी।

अदालत ने कहा, “हम हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए निचली अदालत के सजा के आदेश को बहाल करते हैं।” कोर्ट ने दो साल की जेल की सजा को बरकरार रखा, जो कि इन अपराधों के लिए कानूनन न्यूनतम अनिवार्य सजा है।

केस विवरण :

  • केस टाइटल : द स्टेट ऑफ केरल बनाम के.ए. अब्दुल रशीद (The State of Kerala v. K.A. Abdul Rasheed)
  • केस नंबर: क्रिमिनल अपील नंबर 2026 की [अभी आवंटित होना है] (@SLP (Crl.) No. 1808 of 2026)
  • पीठ : जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस के. विनोद चंद्रन
  • तारीख : 15 अप्रैल, 2026

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