सबरीमाला ‘घी’ घोटाला: केरल हाईकोर्ट ने विजिलेंस को जांच पूरी करने के लिए 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया

केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला स्थित भगवान अयप्पा मंदिर में भक्तों को बेचे जाने वाले ‘अदिया शिष्टम घी’ की बिक्री में हुई कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच पूरी करने के लिए विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो (VACB) को 30 दिन का और समय दिया है।

जस्टिस राजा विजयराघवन वी और जस्टिस के वी जयकुमार की खंडपीठ ने यह आदेश तब दिया जब जांच एजेंसी ने अदालत को सूचित किया कि इस घोटाले में नौ और त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) के कर्मचारियों की संलिप्तता का संदेह है और उनकी भूमिका की जांच की जानी बाकी है।

यह कानूनी कार्यवाही जनवरी में शुरू हुई थी जब हाईकोर्ट ने टीडीबी के मुख्य सतर्कता और सुरक्षा अधिकारी की एक रिपोर्ट के बाद स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए याचिका दर्ज की थी। रिपोर्ट में मंदिर में बेचे जाने वाले ‘अदिया शिष्टम घी’ की बिक्री प्रक्रिया में भारी वित्तीय लीकेज की ओर इशारा किया गया था।

शुरुआती जांच में यह सामने आया कि घी के 16,628 पैकेटों की बिक्री से प्राप्त राशि देवस्वोम खाते में जमा नहीं की गई थी। इसके अतिरिक्त, 27 दिसंबर, 2025 से 2 जनवरी, 2026 की अवधि के दौरान घी के 22,565 पैकेटों की कमी पाई गई, जिससे देवस्वोम को ₹22,65,500 के राजस्व का नुकसान हुआ।

विजिलेंस ब्यूरो ने शुरुआत में इस मामले में 33 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की थी। हालांकि, जांच के दौरान एजेंसी ने पाया कि संदिग्धों की संख्या बढ़ सकती है। ब्यूरो ने अदालत को बताया कि टीडीबी के नौ और कर्मचारी अब जांच के घेरे में हैं, जिसके कारण गहन पूछताछ की आवश्यकता है।

जांच एजेंसी ने कोर्ट को यह भी बताया कि टीडीबी द्वारा रिकॉर्ड का रखरखाव बेहद लापरवाही से किया गया है, जिसने जांच की प्रगति को काफी हद तक बाधित किया है। उचित रिकॉर्ड न होने के कारण निर्धारित समय के भीतर जांच पूरी करना चुनौतीपूर्ण हो गया है।

जांच एजेंसी की दलीलों पर गौर करते हुए हाईकोर्ट ने माना कि अतिरिक्त समय की मांग जायज है। कोर्ट ने विजिलेंस ब्यूरो को एक व्यापक और विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया है, जिसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाए।

READ ALSO  कोटा कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया कि पीएम पर टिप्पणी करने या अवमानना ​​का सामना करने के लिए कांग्रेस के रंधावा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें

खंडपीठ ने कहा, “तदनुसार, जांच पूरी करने के लिए 30 दिनों की और अवधि दी जाती है। हम ब्यूरो को निर्देश देते हैं कि अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले इस अदालत की अनुमति प्राप्त करें।” अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि एजेंसी को कानून के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए ताकि दोषियों के खिलाफ बिना किसी देरी के उचित कार्रवाई की जा सके।

READ ALSO  दिल्ली हाईकोर्ट: तुर्कमान गेट हिंसा में पत्थरबाज़ी के दौरान ‘सिर्फ मौजूदगी’ के आधार पर भीड़ में शामिल लोगों को नहीं उठाया जा सकता
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles