एक 23 वर्षीय ऑटो चालक को एक नाबालिग लड़की का बार-बार यौन उत्पीड़न करने के लिए यहां की एक अदालत ने दोषी ठहराया और 20 साल कैद की सजा सुनाई, जिससे उसने सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्ती की थी।
पट्टांबी फास्ट ट्रैक विशेष अदालत के न्यायाधीश रामू रमेश चंद्र भानु ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत नाबालिगों के साथ बार-बार बलात्कार करने के अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराया और 20 साल की सजा सुनाई।
विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) निशा विजयकुमार ने कहा कि अदालत ने आईपीसी के तहत अपहरण के अपराध के लिए भी आरोपी को सात साल की सजा सुनाई।
एसपीपी ने कहा कि दोषी पर 1,10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
अभियोजक ने कहा कि घटना 2021 में हुई जब आरोपी लड़की को अपने ऑटो में ले गया और मन्नारक्कड़ के पास उसके साथ कई बार बलात्कार किया।
उसने सोशल मीडिया पर लड़की से दोस्ती की और फिर उसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए मना लिया।