नाबालिग लड़की से छेड़खानी करने वाले को 3 साल की सजा

महाराष्ट्र के ठाणे जिले की एक अदालत ने 2018 में अपने पड़ोस में रहने वाली 13 वर्षीय लड़की से छेड़छाड़ करने के आरोप में एक व्यक्ति को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष अदालत के न्यायाधीश वी वी विरकर ने 17 मई को अपने आदेश में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए 33 वर्षीय आरोपी पर 3,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

आदेश की प्रति मंगलवार को उपलब्ध कराई गई।
विशेष लोक अभियोजक रेखा हिवराले ने अदालत को बताया कि पीड़िता और आरोपी ठाणे शहर के वर्तक नगर इलाके में एक ही इमारत में रहते थे।

Video thumbnail

जब भी वह घर से बाहर जाती थी आरोपी उसका पीछा करता था और उससे कहता था कि वह उससे शादी करना चाहता है।

READ ALSO  हाई कोर्ट ने भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी को संदेशखाली के हलदरपारा जाने की अनुमति दी

लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन आरोपी ने बार-बार उसके साथ छेड़खानी की, जिसके बाद जनवरी 2018 में, उसके माता-पिता ने उसे अपने गृह नगर उत्तर प्रदेश भेज दिया।
अभियोजक ने कहा कि डर और आरोपी द्वारा लगातार प्रताड़ित किए जाने के डर से उसने स्कूल जाना भी बंद कर दिया।

मई 2018 में लड़की को वापस ठाणे लाया गया और आरोपी अपने प्रस्ताव पर अड़ा रहा। यहां तक कि उसने उसके परिवार को चेतावनी भी दी कि अगर उन्होंने उससे शादी नहीं करने दी तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
पुलिस ने बच्ची की मां की शिकायत के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

READ ALSO  उपभोक्ता अदालत ने स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली दवाओं के गलत वितरण के लिए एसटीवी मेडिकल्स एंड सर्जिकल्स को उत्तरदायी ठहराया

हिवराले ने कहा कि आरोपी के खिलाफ मामला साबित करने के लिए पीड़िता और उसकी मां सहित कुल आठ गवाहों का परीक्षण किया गया।

न्यायाधीश ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता और POCSO अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया और कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपी के खिलाफ सभी आरोपों को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है।

अभियोजक ने कहा कि घटना के समय आरोपी अविवाहित था और मामले की सुनवाई के दौरान उसकी शादी हुई थी।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सेबी से मांगा जवाब: सहारा ग्रुप की 88 संपत्तियां अदाणी को बेचने की अनुमति संबंधी याचिका पर सुनवाई
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles