उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने 2001 के विरोध प्रदर्शन मामले में गैर-अनुपालन के लिए AAP सांसद संजय सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया

उत्तर प्रदेश की एक MP/MLA अदालत ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पांच अन्य व्यक्तियों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। अदालत ने यह कार्रवाई दो दशक पुराने विरोध प्रदर्शन मामले में आत्मसमर्पण आदेश का पालन न करने के बाद की है।

6 अगस्त को, अदालत ने 2001 में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान सड़क जाम की घटना में उनकी भूमिका के लिए सिंह, सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व विधायक अनूप सांडा के साथ 45 दिन की जेल की सजा बरकरार रखी थी। अदालत ने उन्हें 9 अगस्त तक आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। निर्देश के बावजूद, सिंह संसद की चल रही कार्यवाही में प्रतिबद्धताओं का हवाला देते हुए अदालत में पेश नहीं हुए। पीठासीन न्यायाधीश की अनुपस्थिति के कारण 12 अगस्त को होने वाली सुनवाई स्थगित कर दी गई।

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इसके बाद MP/MLA अदालत के विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मंगलवार को गैर-जमानती वारंट जारी किए, जब दोषी आत्मसमर्पण करने के लिए उपस्थित नहीं हुए। संजय सिंह के कानूनी प्रतिनिधि एडवोकेट मदन सिंह ने वारंट जारी होने की पुष्टि की।

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यह विरोध प्रदर्शन 19 जून, 2001 को हुआ था, जब डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी के तत्कालीन नेता अनूप सांडा और सिंह ने समर्थकों के साथ बिजली वितरण के मुद्दों पर अपनी शिकायतें व्यक्त करने के लिए एक स्थानीय फ्लाईओवर के पास यातायात बाधित किया था।

मूल रूप से, विशेष न्यायालय के मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने 11 जनवरी, 2023 को संबंधित पक्षों को दोषी ठहराया था, जिसमें उन्हें 45 दिन की कैद की सजा सुनाई गई थी और प्रत्येक पर 1,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इसके बाद, पिछले सप्ताह विशेष सत्र न्यायाधीश एकता वर्मा ने सिंह और सांडा की अपील को खारिज कर दिया था।

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मामले की कार्यवाही 20 अगस्त को होने वाली अगली सुनवाई के साथ जारी रहेगी। आप के संस्थापक सदस्य और मूल रूप से सुल्तानपुर जिले के रहने वाले संजय सिंह 2012 में आप में शामिल होने से पहले डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े रहे हैं।

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