व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी को मजबूत करते हुए सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने सोमवार को स्पष्ट किया कि विशेष सुरक्षा कानूनों द्वारा “जमानत नियम है और जेल अपवाद” के सिद्धांत को पलटा नहीं जा सकता। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा जांच किए जा रहे एक नार्को-आतंकवाद मामले में एक आरोपी को जमानत देते हुए, कोर्ट ने दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र मामले में कार्यकर्ता उमर खालिद और शारजील इमाम को जमानत देने से इनकार करने वाले एक अन्य पीठ के हालिया फैसले पर गंभीर असंतोष व्यक्त किया।
मुख्य कानूनी मुद्दा यह था कि क्या गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत जमानत पर कड़े वैधानिक प्रतिबंध किसी आरोपी को अनिश्चितकाल के लिए जेल में रखने को सही ठहरा सकते हैं, या क्या उन्हें संविधान के तहत त्वरित सुनवाई के मौलिक अधिकार के समक्ष झुकना होगा।
जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने स्पष्ट किया कि विशेष राष्ट्रीय सुरक्षा कानूनों के तहत बनाए गए कड़े प्रावधान भी स्वतंत्रता और हिरासत के बीच के संवैधानिक संबंधों को उलट नहीं सकते। इसके परिणामस्वरूप, कोर्ट ने अपीलकर्ता सैयद इफ्तिखार अंद्राबी को जमानत दे दी, जो 2020 से लगातार हिरासत में थे।
मामले की पृष्ठभूमि
अपीलकर्ता सैयद इफ्तिखार अंद्राबी को एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे एक नार्को-आतंकवाद मामले के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अंद्राबी और अन्य आरोपियों के पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के आकाओं के साथ सक्रिय संबंध थे। राज्य का आरोप था कि वे भारत के भीतर आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषित करने के उद्देश्य से एक सीमा पार नार्कोटिक्स तस्करी रैकेट का संचालन कर रहे थे।
यूएपीए के तहत आरोपित अंद्राबी की जमानत याचिका को ट्रायल एनआईए कोर्ट और जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट, दोनों ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने इन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, क्योंकि वे 2020 से लगातार हिरासत में थे।
पक्षों की दलीलें
अपीलकर्ता ने लंबे समय से मुकदमे की सुनवाई शुरू न होने (pre-trial detention) के आधार पर राहत की मांग की और व्यक्तिगत स्वतंत्रता व त्वरित सुनवाई के संवैधानिक संरक्षण का हवाला दिया। बचाव पक्ष ने इस स्थापित न्यायशास्त्र पर जोर दिया कि मुकदमे की सुनवाई में अत्यधिक देरी जमानत देने का एक वैध आधार है, भले ही आरोपी को यूएपीए जैसे अत्यधिक कड़े विशेष कानूनों के तहत बुक किया गया हो।
एनआईए का प्रतिनिधित्व कर रहे अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया। जांच एजेंसी का तर्क था कि यूएपीए के तहत जमानत पर कड़े प्रतिबंधों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिए क्योंकि आरोपी के खिलाफ आरोप प्रथम दृष्टया सत्य प्रतीत होते हैं। उन्होंने हाल के न्यायिक रुझानों का हवाला दिया जहां राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर आरोपों के कारण यूएपीए के तहत जमानत को एक अपवाद और जेल को सामान्य नियम माना गया था।
कोर्ट का विश्लेषण और पूर्व निर्णयों की समीक्षा
सुप्रीम कोर्ट ने यूएपीए के तहत जमानत से जुड़े अपने ही कुछ हालिया फैसलों में उत्पन्न हुए विरोधाभासों को संबोधित किया।
1. के. ए. नजीब मिसाल की सर्वोच्चता की पुष्टि
पीठ ने स्पष्ट रूप से निर्णय लिया कि इस विषय पर वर्ष 2021 में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिया गया ऐतिहासिक निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम के. ए. नजीब ही सर्वोपरि और बाध्यकारी कानून है। नजीब मामले में, कोर्ट ने केरल के प्रोफेसर का हाथ काटने के मामले में अप्रैल 2015 से जेल में बंद एक आरोपी की जमानत को बरकरार रखा था और यह स्पष्ट किया था कि त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन यूएपीए के तहत भी जमानत देने का एक वैध आधार है।
न्यायिक पदानुक्रम और अनुशासन के महत्व पर जोर देते हुए पीठ ने टिप्पणी की:
“हम यह स्पष्ट करते हैं कि के. ए. नजीब एक बाध्यकारी कानून है और यह ‘स्टेयर डिसाइसिस’ (stare decisis – पूर्व निर्णय का सिद्धांत) के संरक्षण का हकदार है। इसे ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट या इस कोर्ट की कम संख्या वाली पीठों द्वारा न तो कमजोर किया जा सकता है, न ही इसकी अनदेखी की जा सकती है।”
2. हालिया भटकाव पर चिंता व्यक्त करना
कोर्ट ने यूएपीए के तहत जमानत खारिज करने वाले हालिया फैसलों से असहमति जताई और कहा कि बाद के कुछ निर्णय एक स्पष्ट और सुसंगत कानूनी रास्ते से भटक गए हैं।
विशेष रूप से, पीठ ने निम्नलिखित निर्णयों पर अपनी चिंताएं और असंतोष व्यक्त किया:
- दिल्ली दंगों के बड़े षड्यंत्र मामले में इस साल जनवरी में दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा उमर खालिद और शारजील इमाम को जमानत देने से इनकार करने का फैसला।
- फरवरी 2024 में गुरविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में आया फैसला, जो सिख अलगाववाद से जुड़े एक आरोपी से संबंधित था। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत खारिज कर दी थी कि यदि आरोप प्रथम दृष्टया सत्य हैं, तो यूएपीए के तहत जमानत एक अपवाद है और जेल ही सामान्य नियम है।
इस दृष्टिकोण को खारिज करते हुए, वर्तमान पीठ ने स्पष्ट किया कि बाद के इन फैसलों का उपयोग बिना मुकदमे के किसी भी व्यक्ति को अनिश्चितकाल के लिए जेल में रखने को सही ठहराने के लिए नहीं किया जा सकता।
3. अनुच्छेद 21 और 22 की संवैधानिक सर्वोच्चता
कोर्ट ने दृढ़ता से दोहराया कि कानून के शासन द्वारा संचालित किसी भी सभ्य समाज की आधारशिला आरोपी को तब तक निर्दोष मानना है जब तक वह दोषी साबित न हो जाए। कोर्ट ने कहा:
“जमानत नियम है और जेल अपवाद… [यह] एक संवैधानिक सिद्धांत है जो अनुच्छेद 21 और 22 से निकलता है।”
पीठ ने स्वीकार किया कि विधायिका राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील मामलों में इस सिद्धांत को लागू करने के तरीकों को विनियमित कर सकती है, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसे कानून “स्वतंत्रता और हिरासत के बीच के संवैधानिक संबंधों को उलट नहीं सकते।”
निर्णय
बिना मुकदमे के अनिश्चितकाल के लिए हिरासत में रखने का कोई औचित्य न पाते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली और एनआईए कोर्ट व जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के आदेशों को रद्द कर दिया।
पीठ ने निर्देश दिया कि सैयद इफ्तिखार अंद्राबी को जमानत पर रिहा किया जाए। उनकी रिहाई के नियम और शर्तें तय करने का अधिकार ट्रायल एनआईए कोर्ट के पास होगा।

