राजस्थान के बूंदी में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 साल की जेल

बूंदी की एक विशेष अदालत ने दो साल पहले एक लड़की के अपहरण और बलात्कार के लिए गुरुवार को 22 वर्षीय एक व्यक्ति को 20 साल कैद की सजा सुनाई।

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) कोर्ट-1 के न्यायाधीश ने राकेश बैरवा को इंदरगढ़ क्षेत्र में 15 वर्षीय लड़की से बलात्कार के लिए दोषी ठहराते हुए 80,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

POCSO कोर्ट-1 के लोक अभियोजक राकेश ठाकुर ने बताया कि बूंदी जिले के केशवपुरा निवासी बैरवा ने 19 अप्रैल, 2021 को नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया था।

Video thumbnail

लड़की का अपहरण तब किया गया जब उसके माता-पिता घर से बाहर थे। उन्होंने कहा कि उसे ढूंढने में नाकाम रहने के बाद उन्होंने 21 अप्रैल को इंदरगढ़ पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। ठाकुर ने कहा कि पुलिस ने 28 जून को नाबालिग को बचाया और बैरवा को गिरफ्तार कर लिया, जिसे बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया।

READ ALSO  कर्नाटक सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत दो सोसायटी एक ही नाम नहीं रख सकते हैंः हाईकोर्ट

उन्होंने बताया कि मुकदमे के दौरान 15 गवाहों के बयान दर्ज किए गए जबकि 13 दस्तावेज अदालत के समक्ष पेश किए गए।

Related Articles

Latest Articles