लातूर में महिला की हत्या के मामले में पति, चार रिश्तेदार बरी

महाराष्ट्र के लातूर जिले की अदालत ने एक व्यक्ति, उसके माता-पिता और दो भाइयों को बरी कर दिया है, जिन पर लगभग चार साल पहले पैसे के लिए अपनी पत्नी की हत्या करने का आरोप था।

17 जनवरी के अपने आदेश में जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एसटी त्रिपाठी ने पांचों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ आरोप साबित करने में विफल रहा है.

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अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, पीड़िता मनीषा कांबले ने 2019 में सचिन बेस्के नामक व्यक्ति से शादी की। सचिन और उसके परिवार के सदस्य कथित तौर पर मनीषा पर वाहन खरीदने के लिए अपने माता-पिता से 2 लाख रुपये लाने के लिए दबाव डालते थे।

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उसके पिता बलभीम महादेव कांबले ने लातूर में एमआईडीसी पुलिस को दी अपनी शिकायत में कहा कि सचिन, उसके माता-पिता और दो भाइयों ने 26 अप्रैल, 2020 को मनीषा का दुपट्टे से गला घोंट दिया। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 498ए (पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सचिन जावले ने कहा, अदालत ने पांचों को यह कहते हुए बरी कर दिया कि मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर निर्भर था और अभियोजन पक्ष परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की श्रृंखला को साबित करने में विफल रहा था।

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