हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने परस्पर विरोधी आदेशों और अतिव्यापी क्षेत्राधिकारों के माध्यम से तलाक कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए दिशा-निर्देशों/दिशानिर्देशों की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। CJI ललित और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि इस याचिका में उठाए गए मुद्दों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निपटाया
