श्री विनोद बालनायक, कर्नाटक न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने स्थानीय पुलिस को किसानों के विरोध पर अपने ट्वीट के लिए अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
एक वकील श्री रमेश नाइक ने ट्वीट को अपमानजनक पाया और एफआईआर दर्ज करने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
21.09.2020 को अभिनेत्री की टीम ने ट्वीट किया था कि जो लोग किसान बिल के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं, वे वही लोग है, जिन्होंने सीएए और दंगों के बारे में फर्जी सूचनाएं फैलाई थीं, जोकि गलत सूचना थी। सुश्री रानौत ने आगे ऐसे लोगों को आतंकवादी कहा था।
अपनी शिकायत में, श्री नाइक ने कहा कि इस ट्वीट से उन समूहों के बीच झड़प हो सकती है जो किसानों के विरोध के बारे में अलग-अलग विचारधारा रखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ऐसी सामग्री को विनियमित करने में असमर्थ रही है और इस विषय पर कुछ दिशानिर्देश होने चाहिए।
शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी सामग्री की अनुमति दी जाती है, तो इससे देश के किसानों को अपूरणीय क्षति हो सकती है।
वे आगे तर्क देते हैं कि जो लोग इस तरह की टिप्पणी पोस्ट कर रहे हैं या इसे बढ़ावा दे रहे हैं, उन पर आईपीसी की धारा 44,108,153,153ए और 504 के तहत मुकदमा चलाया जाना चाहिए।
शिकायतकर्ता, श्री नाइक ने अदालत से कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और अपराध का संज्ञान लेने का आग्रह किया था।
उक्त अर्जी पर न्यायलय द्वारा कंगना रनौत के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।