सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में शुक्रवार को मधुपुर उपचुनाव वर्ष 2021 के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर गलत ट्वीट करने एवं बयानबाजी करने को लेकर दर्ज पांच प्राथमिकी को निरस्त करने को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई हुई।

मामले में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट से जवाब दायर करने के लिए समय की मांग की गई। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई निर्धारित की। कोर्ट ने इन सभी मामलों में निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी रखी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने पैरवी की।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने राजस्थान हाई कोर्ट के जज के रूप में सात अधिवक्ताओं की नियुक्ति की सिफारिश की

निशिकांत दुबे पर गलत ट्वीट करने एवं बयान बाजी को लेकर देवघर टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि घटना के छह माह के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। मधुपुर उपचुनाव के दौरान कि निशिकांत दुबे पर कुल पांच प्राथमिकी मधुपुर सब डिवीजन के अलग-अलग थानों में की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि प्राथमिकी में जो सेक्शन लगाए हैं उसमें सिर्फ कंप्लेंट केस हो सकता है एफआईआर नहीं।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट ने 2015 के पाटीदार आंदोलन मामले में हार्दिक पटेल को जमानत दी
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles