झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट में शुक्रवार को मधुपुर उपचुनाव वर्ष 2021 के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर गलत ट्वीट करने एवं बयानबाजी करने को लेकर दर्ज पांच प्राथमिकी को निरस्त करने को लेकर दाखिल याचिका की सुनवाई हुई।
मामले में राज्य सरकार की ओर से कोर्ट से जवाब दायर करने के लिए समय की मांग की गई। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई निर्धारित की। कोर्ट ने इन सभी मामलों में निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी रखी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने पैरवी की।
निशिकांत दुबे पर गलत ट्वीट करने एवं बयान बाजी को लेकर देवघर टाउन थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि घटना के छह माह के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई है। मधुपुर उपचुनाव के दौरान कि निशिकांत दुबे पर कुल पांच प्राथमिकी मधुपुर सब डिवीजन के अलग-अलग थानों में की गई थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि प्राथमिकी में जो सेक्शन लगाए हैं उसमें सिर्फ कंप्लेंट केस हो सकता है एफआईआर नहीं।