सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस द्वारा एक व्यक्ति के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) प्राप्त करने और मजिस्ट्रेट के आदेश पर उसे न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश पर हैरानी जताई है क्यूँकि, सर्वोच्च न्यायालय ने खुद ही एक अंतरिम आदेश से उस व्यक्ति कि गिरफ़्तार पर रोक लगाई थी। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति कृष्ण
