हाईकोर्ट ने कर्नाटक पीसीसी प्रमुख डी के शिवकुमार के खिलाफ सीबीआई जांच पर 24 फरवरी तक रोक लगायी, एजेंसी को रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के अध्यक्ष डी के शिवकुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार के एक मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की कार्यवाही पर 24 फरवरी तक रोक लगा दी।

हाईकोर्ट ने प्रमुख एजेंसी को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत दर्ज मामले में 22 फरवरी से पहले एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने शिवकुमार को समन जारी किया था, जबकि उनकी बेटी को सीबीआई द्वारा नोटिस जारी किया गया था, कांग्रेस नेता ने 8 फरवरी को खुलासा किया था। उन्हें 22 फरवरी को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा गया था, जिसे उन्होंने राजनीतिक प्रतिशोध बताया था।

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शुक्रवार को न्यायमूर्ति के नटराजन के समक्ष कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की ओर से वरिष्ठ वकील सीएच जाधव ने तर्क दिया कि यह सीबीआई और ईडी द्वारा आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनावों से पहले उनके वकील पर मानसिक दबाव बनाने का प्रयास था।

अदालत को बताया गया कि एजेंसियां बार-बार शिवकुमार और उनके परिवार को नोटिस जारी कर रही थीं.

एचसी ने बताया कि मामले 2020 से थे। अदालत ने पिछले दो वर्षों में जांच की प्रगति पर सीबीआई से भी पूछताछ की। अदालत ने एजेंसी से पूछा कि वह अंतिम रिपोर्ट कब दाखिल करेगी। इसने सुनवाई की अगली तारीख तक कार्यवाही रोक दी और मामले को स्थगित कर दिया।

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यह मुद्दा 2017 में शिवकुमार पर आयकर के छापे से शुरू हुआ था। आयकर विभाग द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर ईडी ने भी उनके खिलाफ जांच शुरू की थी।

ईडी की जांच के आधार पर सीबीआई ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए राज्य सरकार से मंजूरी मांगी थी. मंजूरी 25 सितंबर, 2019 को आई और प्राथमिकी 3 अक्टूबर, 2020 को दर्ज की गई।

शिवकुमार ने एचसी में प्राथमिकी को भी चुनौती दी है।

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