दिल्ली हाईकोर्ट ने डीयू कॉलेजों से कहा: खेल व अतिरिक्त पाठ्यक्रम कोटे में दाखिले के नियमों का पालन करें

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) से संबद्ध कॉलेजों को निर्देश दिया है कि वे दाखिले की प्रक्रिया में खेल और अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों (ईसीए) कोटे का सख्ती से पालन करें।

यह आदेश 25 अगस्त को न्यायमूर्ति विकास महाजन ने सुनवाई के दौरान दिया। मामला टेनिस खिलाड़ी अदिति रावत से जुड़ा था, जिन्होंने हिंदू कॉलेज में खेल कोटे के तहत दाखिले की मांग की थी। रावत सीबीएसई नेशनल्स की स्वर्ण पदक विजेता हैं और उन्हें पहले ही लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वीमेन (एलएसआर) में खेल कोटे से दाखिला मिल चुका है।

हालांकि अदिति रावत का दाखिला एलएसआर में हो गया, उनके वकील जीतेन्दर गुप्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि आदेश में यह दर्ज किया जाए कि भविष्य में डीयू से संबद्ध कॉलेज अनिवार्य रूप से 5 प्रतिशत ईसीए/खेल कोटे का पालन करें, जैसा कि विश्वविद्यालय की 2025-26 सूचना पुस्तिका में प्रावधान किया गया है।

अदालत ने टिप्पणी की:

“यह अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज ईसीए/खेल कोटे से संबंधित सीटों को लेकर दिए गए अनिवार्य प्रावधान का सावधानीपूर्वक पालन करेंगे, जो शैक्षणिक सत्र 2025-26 की सूचना पुस्तिका के अनुसार अनिवार्य है।”

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रावत ने यह भी आग्रह किया था कि हिंदू कॉलेज प्रशासन उनके मामले के निपटारे तक खेल कोटे के तहत एक सीट सुरक्षित रखे।

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