खराब सोफा सेट बेचने वाले पर लगाया 15 हजार रुपए हर्जाना, कीमत भी ब्याज सहित लौटानी होगी

जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-द्वितीय ने उपभोक्ता को खराब सोफा सेट बेचने पर मै. सोफा मेकर्स, नई दिल्ली पर 15 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। वहीं विपक्षी सोफा निर्माता फर्म को निर्देश दिए हैं कि वह परिवादी को सोफा सेट की कीमत के तौर पर वसूले गए 46 हजार रुपए भी परिवाद दायर करने की तारीख से वसूली तक नौ फीसदी ब्याज सहित वापस करे। आयोग के अध्यक्ष ग्यारसी लाल मीणा व सदस्य श्रीचंद तेतरवाल ने यह आदेश सुमित सैनी के परिवाद पर दिया।

परिवाद में कहा गया कि परिवादी ने 31 दिसंबर, 2021 को विपक्षी फर्म से एक सेवन सीटर सोफा सेट 46 हजार रुपए भुगतान कर खरीदा था। जब सोफा घर पहुंचा तो पता चला कि उसे खराब क्वालिटी का सोफा दिया गया है। वहीं दो दिन बाद ही सोफे के कपडा फटना शुरू हो गया। इसके बाद परिवादी ने 17 मार्च 2022 को लोडिंग वाहन के जरिए 5 हजार रुपए किराए देकर सोफा विपक्षी को भेज दिया, लेकिन इसके बाद ना तो फर्म ने परिवादी को सोफा सुधार कर भेजा और ना ही उसकी कीमत ही वापस की। इस संबंध में जब परिवादी ने विपक्षी फर्म को कानूनी नोटिस भेजा तो उसने जवाब ही नहीं दिया। जिस पर परिवादी ने उपभोक्ता आयोग में परिवाद दायर कर विपक्षी सोफा निर्माता फर्म से सोफे की कीमत व हर्जाना राशि दिलवाए जाने का आग्रह किया।

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