आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 के तहत क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार (टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन) के सिद्धांतों को स्पष्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए किसी स्थान पर मध्यस्थता कार्यवाही आयोजित होने या वहां स्थित हाईकोर्ट द्वारा मध्यस्थ नियुक्त किए जाने से वह स्थान आर्बिट्रेशन की न्यायिक ‘सीट’ (ज्यूरिडिकल सीट) नहीं बन
