इलाहाबाद हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश जारी किया है कि 4 सप्ताह के अंदर जीएसटी (GST) अधिकरण व इसकी चार क्षेत्रीय पीठों का गठन की अधिसूचना जारी कर दी जाए।
कोर्ट ने कहा है कि एक अप्रैल से यह अधिकरण प्रभाव में आ जाने चाहिए तब तक सरकार याचिकाकर्ता व्यपारियों के खिलाफ जीएसटी मामले में किसी प्रकार की उत्पीडनात्मक कार्यवाई न करे।
उपरोक्त आदेश जस्टिस एसपी केशरवानी और जस्टिस डॉ वाईके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मेसर्स टार्क प्राइवेट लिमिटेड सहित अन्य कई याचिकाओं को निस्तारित करते हुए दिया है। साथ ही कोर्ट ने जीएसटी काँसिल को निर्देश दिया है कि वह अपनी 39 वीं बैठक में 14 मार्च 2020 को पारित जीएसटी अपीलीय अधिकरण व क्षेत्रीय पीठो के गठन के प्रस्ताव को दो सप्ताह में केंद्र सरकार को भेजे और केंद्र सरकार को चार सप्ताह में अपीलीय अधिकरण व एरिया पीठो की गठन की अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है।
जीएसटी काँसिल ने 39 वीं बैठक के छठे एजेंडे में प्रयागराज में राज्य अपीलीय अधिकरण पीठ एंव लखनऊ गाजियाबाद, वाराणसी, और आगरा में क्षेत्रीय पीठ गठित करने का प्रस्ताव पारित किया है। कोर्ट ने इस पर अमल करने का आदेश दिया है।
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