आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट: सार्वजनिक उद्देश्य के लिए वापस ली गई डीकेटी पट्टा भूमि के बढ़े हुए मुआवजे की अपील खारिज

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए सरकार द्वारा वापस ली गई ‘डीकेटी पट्टा’ (असाइन की गई भूमि) के बदले मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग वाली दो अपीलों को खारिज कर दिया है। जस्टिस रवि नाथ तिलहारी और जस्टिस महेश्वर राव कुंचेम की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं को पहले ही बाजार मूल्य, सोलेशियम (solatium), अतिरिक्त मुआवजा और ब्याज सहित उचित भुगतान किया जा चुका है, जो पिछले न्यायिक निर्देशों और कानूनी मिसालों के अनुरूप है।

मामले की पृष्ठभूमि

अपीलकर्ता, वेमपल्ली कासिम साहेब और गुंडलुरु पीरम्मा, सी.के. दिन्ने मंडल के सर्वे नंबर 846/1 और 846/2 में स्थित डीकेटी पट्टा भूमि के मूल असाइनी या उनके उत्तराधिकारी थे। साल 2004 में, मंडल राजस्व अधिकारी ने कमजोर वर्गों के लिए आवास स्थल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन पट्टों को रद्द कर भूमि वापस लेने (resumption) का आदेश दिया था।

इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। पूर्व की याचिकाओं (W.P.No. 1409/2008) में हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि हालांकि राज्य सरकार आवंटित भूमि वापस ले सकती है, लेकिन पट्टाधारकों को पूर्ण मालिकों के समान ही मुआवजा पाने का अधिकार है, जिसमें भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत मिलने वाले सभी लाभ शामिल हैं।

इसके बाद, राजस्व मंडल अधिकारी (RDO) द्वारा निर्धारित मुआवजे से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ताओं ने कडपा के जिला न्यायालय में दीवानी मुकदमे दायर किए। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी जमीन शहरी क्षेत्र में है और इसकी कीमत ₹600 प्रति वर्ग गज होनी चाहिए। ट्रायल कोर्ट द्वारा 2012 में इन दावों को खारिज किए जाने के बाद यह मामला वर्तमान अपीलों के रूप में हाईकोर्ट पहुंचा।

पक्षों के तर्क

अपीलकर्ताओं का मुख्य तर्क यह था कि बाजार मूल्य का निर्धारण सही ढंग से नहीं किया गया है। उन्होंने अपनी मांग के समर्थन में निम्नलिखित साक्ष्य प्रस्तुत किए:

  • Ex.A12: एक मार्केट वैल्यू सर्टिफिकेट और चार्ट।
  • Ex.A3: साल 2007 का एक पंजीकृत बिक्री विलेख (sale deed)।
  • उनका दावा था कि उनकी जमीन का मूल्यांकन कृषि भूमि के बजाय ‘हाउस साइट’ (आवास स्थल) के रूप में किया जाना चाहिए।
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प्रतिवादी (राज्य सरकार) ने दलील दी कि:

  • G.O.Ms.No.1307 (दिनांक 23.12.1993) और अदालत के निर्देशों के अनुसार उचित मुआवजे का भुगतान पहले ही किया जा चुका है।
  • अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत Ex.A12 वर्ष 2010 से संबंधित है और यह उन विशेष ‘हाउस साइट्स’ के लिए है जिनमें अपीलकर्ताओं की भूमि शामिल नहीं थी।
  • पास की ही जमीन के लिए 2007-2008 के एक अवार्ड में बाजार मूल्य ₹1,20,000 प्रति एकड़ तय किया गया था, जबकि अपीलकर्ताओं को ₹1,50,000 प्रति एकड़ की उच्च दर से भुगतान किया गया है।
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हाईकोर्ट का विश्लेषण और टिप्पणियाँ

हाईकोर्ट ने इस बात की समीक्षा की कि क्या 2008 के फैसले के बाद निर्धारित मुआवजे में बढ़ोतरी की कोई गुंजाइश है।

बाजार मूल्य के निर्धारण पर: हाईकोर्ट ने पाया कि अपीलकर्ताओं का मुख्य साक्ष्य (Ex.A12) 1 अगस्त, 2010 से प्रभावी हुआ था, जबकि जमीन का कब्जा 2008 में लिया गया था। अदालत ने कहा:

“हमारा विचार है कि बाजार मूल्य का निर्धारण Ex.A12 के आधार पर करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह 01.08.2010 से अस्तित्व में आया, जबकि वर्तमान मामले में निर्धारण वर्ष 2008 के आधार पर किया जाना था।”

तुलनात्मक उदाहरणों पर: हाईकोर्ट ने माना कि आउटर रिंग रोड के लिए अधिग्रहित निकटवर्ती भूमि से संबंधित अवार्ड नंबर 22 (2007-2008) एक “सटीक उदाहरण” था। उस अवार्ड में तय ₹1,20,000 प्रति एकड़ की दर के मुकाबले अपीलकर्ताओं को ₹1,50,000 प्रति एकड़ दिया गया, जो उचित है।

कानूनी मिसालें: अदालत ने मेकला पांडु (2004) मामले के फुल बेंच के फैसले का हवाला दिया, जिसमें यह तय किया गया था कि सरकारी भूमि पाने वाले (assignees) बाजार मूल्य के बराबर मुआवजे और अन्य लाभों के हकदार हैं। साथ ही, बर्नार्ड फ्रांसिस जोसेफ वाज़ बनाम कर्नाटक राज्य (2025) का उल्लेख करते हुए बेंच ने कहा कि असाधारण परिस्थितियों में मुआवजा उस तारीख के आधार पर तय किया जा सकता है जब जमीन का कब्जा लिया गया हो। इस मामले में अपीलकर्ताओं को 2004 की अधिसूचना के बजाय 2008 की बाजार दर से लाभ दिया गया, जिसे अदालत ने उनके पक्ष में माना।

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अदालत का निर्णय

हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अपीलकर्ताओं को पहले ही 30% सोलेशियम, 12% अतिरिक्त बाजार मूल्य और ब्याज (9% और 15%) सहित पूरा मुआवजा मिल चुका है।

अदालत ने टिप्पणी की:

“बाजार मूल्य के निर्धारण में कानून या तथ्य की कोई त्रुटि नहीं पाई गई है… याचिकाकर्ता 24.01.2008 के फैसले के अनुसार मुआवजे के हकदार थे और उन्हें उसका भुगतान किया जा चुका है।”

ट्रायल कोर्ट के फैसले में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता न पाते हुए, हाईकोर्ट ने दोनों अपीलों को योग्यता के अभाव में खारिज कर दिया।

मामले का विवरण

  • मामले का शीर्षक: वेमपल्ली कासिम साहेब / गुंडलुरु पीरम्मा बनाम आंध्र प्रदेश सरकार
  • केस नंबर: अपील सूट नंबर 288 और 317 (2013)
  • पीठ: जस्टिस रवि नाथ तिलहारी और जस्टिस महेश्वर राव कुंचेम
  • निर्णय की तिथि: 28 अप्रैल, 2026

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