इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद राम भुआल निषाद के खिलाफ मेनका गांधी की चुनाव याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

न्यायमूर्ति राजन रॉय की अध्यक्षता वाली इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने पूर्व सांसद मेनका गांधी द्वारा दायर याचिका की विचारणीयता के संबंध में सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रखा। याचिका में समाजवादी पार्टी के नवनिर्वाचित सांसद राम भुआल निषाद के सुल्तानपुर निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन को चुनौती दी गई है।

कार्यवाही के दौरान, यह पता चला कि गांधी ने इस तरह की याचिका दायर करने की समय सीमा से सात दिन बाद अपनी याचिका दायर की थी। इसके बावजूद, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने अदालत से देरी को माफ करने और याचिका पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार करने का तर्क दिया।

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गांधी की चुनौती का मूल निषाद की प्रकटीकरण नैतिकता के खिलाफ आरोपों में निहित है। उनका दावा है कि निषाद ने अपने नामांकन के समय प्रस्तुत हलफनामे में अपना पूरा आपराधिक रिकॉर्ड उजागर नहीं किया, जो संभावित रूप से अयोग्य ठहराने वाली चूक है। याचिका के अनुसार, निषाद ने केवल आठ आपराधिक मामलों में संलिप्तता घोषित की है, गोरखपुर के पिपराइच पुलिस स्टेशन में दर्ज दो अतिरिक्त मामलों और बरहलगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज तीन मामलों का विवरण छोड़ दिया है।

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गांधी की याचिका में निषाद की चुनावी जीत को रद्द करने और खुद को विधिवत निर्वाचित प्रतिनिधि घोषित करने की मांग की गई है, जिसमें कथित गैर-प्रकटीकरण को चुनावी नियमों का गंभीर उल्लंघन बताया गया है। इन विवादित खुलासों के बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखने का फैसला किया है, जिससे चुनावी पारदर्शिता और उम्मीदवार की पात्रता पर संभावित रूप से प्रभावशाली फैसले के लिए मंच तैयार हो गया है।

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