इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 8 साल बाद एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया, दाखिल करने में देरी को अनुचित बताया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रारंभिक फाइलिंग के 8 साल बाद दायर भ्रष्टाचार के आरोपों सहित आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने जय शंकर लाल श्रीवास्तव की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि दाखिल करने में पर्याप्त देरी हस्तक्षेप के लिए कोई वैध कारण प्रस्तुत नहीं करती है।

विचाराधीन मामला जनवरी 2015 में चंदौली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, जिसमें श्रीवास्तव और सात अन्य लोग भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत शामिल थे। हाल ही में श्रीवास्तव द्वारा चुनौती दी गई, यह मामला वर्तमान में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के पास विचाराधीन है।

अदालत ने रजिस्ट्री को कार्यवाही शुरू करने की सुविधा के लिए एक सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट को इस फैसले के बारे में सूचित करने का भी निर्देश दिया।

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles