बयान में क्रमिक बदलावों के कारण बाल गवाह ‘स्टर्लिंग विटनेस’ नहीं; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पॉक्सो के तहत सजा को किया रद्द

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आठ वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी बाल गवाह के बयानों में लगातार बदलाव होने और उस पर भरोसा करने योग्य कोई स्वतंत्र साक्ष्य न होने की स्थिति में, केवल उसके बयानों के आधार पर सजा को बरकरार नहीं रखा जा सकता क्योंकि वह ‘स्टर्लिंग विटनेस’ (सर्वोच्च विश्वसनीय गवाह) की श्रेणी में नहीं आता। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने इस आपराधिक अपील को स्वीकार करते हुए माना कि अभियोजन पक्ष पीड़िता के बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभासों और किसी भी प्रकार के चिकित्सीय समर्थन (मेडिकल कोरोबोरेशन) की कमी के कारण आरोपी के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित करने में पूरी तरह विफल रहा।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला 9 मई 2017 की दोपहर करीब 12:00 बजे की एक घटना से जुड़ा है, जब शिकायतकर्ता की आठ वर्षीय बेटी एक दुकान से सामान खरीदने गई थी। लिखित रिपोर्ट के अनुसार, जब वह घर लौट रही थी, तो आरोपी ने उसका गला दबाया, जिससे वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गई।

पीड़िता के पिता (शिकायतकर्ता) ने पुलिस से संपर्क कर केवल शारीरिक मारपीट का आरोप लगाते हुए एक गैर-संज्ञेय रिपोर्ट (NCR) दर्ज कराई। इसके आधार पर, 10 मई 2017 को पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 354-बी (महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और पॉक्सो (POCSO) एक्ट की धारा 7/8 के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की।

जांच के दौरान, जब दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता का बयान दर्ज किया गया, तब मामले में बलात्कार से संबंधित धारा 376 जोड़ी गई। जांच पूरी होने के बाद, जांच अधिकारी ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 323, 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत चार्जशीट दाखिल की।

31 जनवरी 2019 को, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट), कोर्ट नंबर 1, औरैया ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए धारा 376 के तहत आजीवन कारावास व 50,000 रुपये का जुर्माना, धारा 323 के तहत एक वर्ष का कठोर कारावास, और पॉक्सो एक्ट की धारा 3/4 के तहत दस वर्ष का कठोर कारावास व 50,000 रुपये का जुर्माना सुनाया था। आरोपी ने ट्रायल कोर्ट के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी।

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पक्षों की दलीलें

आरोपी के वकील, श्री कमलेश कुमार त्रिपाठी ने दलील दी कि आरोपी को पुरानी रंजिश और गांव की गुटबाजी के कारण पूरी तरह से झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि जब पीड़िता के पिता शिकायत दर्ज कराने पुलिस के पास गए थे, तब पीड़िता खुद उनके साथ मौजूद थी। इसके बावजूद, पिता ने केवल शारीरिक हमले की शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर आईपीसी की धारा 323 के तहत एनसीआर और बाद में धारा 354-बी के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई, न कि बलात्कार की।

बचाव पक्ष के वकील ने आगे तर्क दिया कि ट्रायल कोर्ट में जिरह के दौरान भी पिता अपनी मूल शिकायत पर ही टिके रहे और उन्होंने बलात्कार का कोई आरोप नहीं लगाया, जिससे स्पष्ट होता है कि यह आरोप बाद में मनगढ़ंत तरीके से जोड़ा गया। उन्होंने पीड़िता के बयानों में बड़े विरोधाभासों की ओर इशारा करते हुए कहा कि पुलिस को दिए गए धारा 161 के प्रारंभिक बयान में पीड़िता ने केवल “गंदी बात” करने का आरोप लगाया था और किसी भी शारीरिक या यौन उत्पीड़न का जिक्र नहीं किया था। बलात्कार का आरोप पहली बार धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज बयान में एक बड़े बदलाव (इम्प्रूमेंट) के रूप में पेश किया गया था। अंत में, बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि बलात्कार का आरोप रिकॉर्ड पर मौजूद मेडिकल साक्ष्यों से पूरी तरह मेल नहीं खाता है।

दूसरी ओर, राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे सरकारी वकील, श्री अमित सिन्हा ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि बाल पीड़िता एक सुसंगत, विश्वसनीय और ‘स्टर्लिंग विटनेस’ है, जिसकी गवाही पर संदेह नहीं किया जा सकता। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि स्थापित कानून के तहत, किसी सक्षम बाल गवाह की एकमात्र गवाही के आधार पर बिना किसी अन्य पुष्टि के भी दोषसिद्धि की जा सकती है।

कोर्ट का विश्लेषण

हाईकोर्ट ने साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 134 (जो साक्ष्य की मात्रा के बजाय गुणवत्ता को प्राथमिकता देती है) और धारा 118 (जो बच्चे को एक सक्षम गवाह मानती है) के तहत सबूतों का मूल्यांकन किया।

पीठ ने टिप्पणी की कि हालांकि दोषसिद्धि केवल एक बाल गवाह के बयान पर आधारित हो सकती है, लेकिन ऐसे साक्ष्यों का मूल्यांकन अत्यंत सावधानी से किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले पंच्छी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1998) 7 SCC 177 का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा:

“एक बाल गवाह के साक्ष्य का मूल्यांकन अधिक सावधानी और सतर्कता से किया जाना चाहिए क्योंकि बच्चों को दूसरों की बातों में बहलाया-फुसलाया जा सकता है और इस प्रकार एक बाल गवाह को आसानी से सिखाया-पढ़ाया (ट्यूटर) जा सकता है।”

प्रारंभिक रिपोर्ट में बलात्कार के आरोप का उल्लेख न होने के संबंध में कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य फैसले पंजाब राज्य बनाम गुरमीत सिंह (1996) 2 SCC 384 का उल्लेख किया:

“यौन उत्पीड़न के मामलों में, प्राथमिकी दर्ज करने में देरी या पहली बार में ही घटना की रिपोर्ट न करना अभियोजन के मामले के लिए घातक नहीं होता, क्योंकि इसमें पीड़िता और उसके परिवार को सामाजिक कलंक और मानसिक आघात का सामना करना पड़ता है।”

हालांकि, कोर्ट ने पाया कि वर्तमान मामले के तथ्य केवल देरी तक सीमित नहीं थे। पीड़िता के पिता ने ट्रायल कोर्ट में अपनी गवाही के दौरान खुद को केवल शारीरिक हमले की अपनी मूल शिकायत तक ही सीमित रखा और बलात्कार का कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने पुलिस को केवल वही बताया था जो उनकी बेटी ने उन्हें बताया था। कोर्ट ने माना कि शुरुआती अवसर पर इस महत्वपूर्ण तथ्य को न बताना अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह पैदा करता है।

इसके बाद कोर्ट ने यह परखा कि क्या बाल पीड़िता एकमात्र गवाही के आधार पर दोषसिद्धि के लिए ‘स्टर्लिंग विटनेस’ के मानकों को पूरा करती है। राय संदीप उर्फ दीपू बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) (2012) 8 SCC 21 का हवाला देते हुए कोर्ट ने ‘स्टर्लिंग विटनेस’ को परिभाषित करते हुए कहा कि:

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“एक स्टर्लिंग विटनेस वह गवाह होता है जिसका बयान पूरी तरह से विश्वसनीय, स्वाभाविक और पूर्ण विश्वास जगाने वाला होता है, जिसके लिए किसी भी अन्य पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती है।”

सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में टिप्पणी की थी कि:

“एक स्टर्लिंग विटनेस की गवाही इतनी बेदाग गुणवत्ता की होनी चाहिए कि अदालत स्वाभाविक रूप से उसे अकाट्य सत्य के रूप में स्वीकार कर ले।”

हाईकोर्ट ने पाया कि पीड़िता को ‘स्टर्लिंग विटनेस’ की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता क्योंकि उसने अपने बयानों में समय-समय पर महत्वपूर्ण बदलाव (प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट) किए थे। पीठ ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णय दिल्ली राज्य बनाम विपिन उर्फ लल्ला 2025 SCC OnLine SC 78 का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि अदालतों को बलात्कार पीड़िता के एकमात्र बयान का परीक्षण करते समय अत्यंत सतर्क रहना चाहिए। कोर्ट ने उर्मिला देवी बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य 2025:HHC:34588-DB का भी हवाला देते हुए टिप्पणी की:

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“उन मामलों में जहां पीड़िता अपने बयानों में कदम-दर-कदम बदलाव करती है, यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि उसका कौन सा बयान भरोसेमंद और विश्वसनीय है।”

इसके अतिरिक्त, हाईकोर्ट ने रेखांकित किया कि मेडिकल साक्ष्यों से भी इस मामले को कोई समर्थन नहीं मिला। चिकित्सा अधिकारी डॉ. सीमा गुप्ता ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यह आवश्यक नहीं है कि पीड़िता के साथ बलात्कार हुआ हो। कोर्ट ने नोट किया कि पीड़िता का हाइमन सुरक्षित था, उसके शरीर पर कोई आंतरिक या बाहरी चोट नहीं थी और वीर्य के कोई अंश नहीं पाए गए थे, जिससे अभियोजन पक्ष की कहानी पर गंभीर संदेह पैदा होता है।

कोर्ट का निर्णय

हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि निर्णायक और पुख्ता मेडिकल साक्ष्यों के अभाव में, और बाल गवाह के बयानों में क्रमिक सुधारों के साथ-साथ उसके पिता के आचरण और बयानों को देखते हुए, आरोपी की सजा को बरकरार रखना अत्यंत असुरक्षित होगा।

आपराधिक कानून के इस स्थापित सिद्धांत को लागू करते हुए कि जब साक्ष्यों के आधार पर दो दृष्टिकोण संभव हों, तो आरोपी के पक्ष वाले दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए, कोर्ट ने आरोपी को संदेह का लाभ दिया।

तदनुसार, हाईकोर्ट ने आपराधिक अपील स्वीकार कर ली और ट्रायल कोर्ट द्वारा 31 जनवरी 2019 को सुनाए गए दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द कर दिया। आरोपी को आईपीसी की धारा 323, 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत सभी आरोपों से बरी कर दिया गया और उसे तुरंत हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया गया।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: कुंतेश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
वाद संख्या: क्रिमिनल अपील संख्या 5563 ऑफ 2019
पीठ: जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस जय कृष्ण उपाध्याय
निर्णय की तिथि: 3 जून 2026

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