अगर रिश्वत की मांग और लेन-देन साबित हो जाए तो शिकायतकर्ता का बयान न होना केस के लिए नुकसानदेह नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक पूर्व लेखपाल की अपील खारिज करते हुए रिश्वत लेने के मामले में उसकी दोषसिद्धि और एक साल के कठोर कारावास की सजा को बरकरार रखा है। जस्टिस संजीव कुमार ने स्पष्ट किया कि अभियोजन पक्ष ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 161 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 की धारा 5(2) के तहत आरोपी का अपराध सफलतापूर्वक साबित कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने बचाव पक्ष की इस दलील को खारिज कर दिया कि मुख्य शिकायतकर्ता की गवाही दर्ज न होना मामले के लिए नुकसानदेह था।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला अप्रैल 1977 की एक घटना से जुड़ा है, जिसमें कानपुर के चकबंदी विभाग में तैनात तत्कालीन लेखपाल महेश चंद शामिल था। चक (जमीन के विशिष्ट भूखंड) आवंटन को लेकर एक स्थानीय निवासी वीरेंद्र सिंह और दूसरे पक्ष के बीच बंदोबस्त अधिकारी (चकबंदी) के समक्ष एक भूमि विवाद लंबित था।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, महेश चंद और एक सह-आरोपी कानूनगो ने वीरेंद्र सिंह से उसके आवंटित चक को प्रभावित न करने का वादा करते हुए अवैध रिश्वत की मांग की थी। इस मांग की जानकारी मिलने पर वीरेंद्र सिंह के बेटे जय विजय सिंह ने कानपुर विजिलेंस विभाग को इसकी सूचना दी। इसके बाद कोर्ट परिसर के पास स्थित चौरसिया होटल में पुलिस ने जाल (ट्रैप) बिछाया। महेश चंद को 300 रुपये के रंगे हुए (फिनोल्फ्थेलिन लगे) नोट लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। ट्रायल के बाद, 1985 में कानपुर की सत्र अदालत (सेशन कोर्ट) ने उसे दोषी ठहराया था।

पक्षों की दलीलें

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अपील के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष का मामला स्वाभाविक रूप से संदिग्ध है क्योंकि वीरेंद्र सिंह—जिस व्यक्ति से कथित तौर पर रिश्वत मांगी गई थी—उसे अदालत में गवाह के रूप में कभी पेश नहीं किया गया। अपीलकर्ता ने यह भी दावा किया कि एक सरकारी कर्मचारी के लिए होटल जैसी भीड़भाड़ वाली सार्वजनिक जगह पर खुलेआम रिश्वत लेना बेहद अस्वाभाविक है। इसके अलावा, बचाव पक्ष ने कहा कि विजिलेंस विभाग के रिश्वत विरोधी अभियान के दौरान शिकायतकर्ता के दबाव में महेश चंद को झूठा फंसाया गया था।

इसके जवाब में, राज्य सरकार ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने अपना मामला किसी भी उचित संदेह से परे साबित किया है। अभियोजन ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस ट्रैप टीम और स्वतंत्र सार्वजनिक गवाहों के बयान सुसंगत और विश्वसनीय थे, और उन्होंने मजबूती से यह स्थापित किया कि आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा गया था।

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कोर्ट का विश्लेषण

कोर्ट ने वीरेंद्र सिंह की गवाही न होने से शुरुआत करते हुए अपीलकर्ता की सभी दलीलों को व्यवस्थित रूप से खारिज कर दिया। फैसले में कहा गया कि सिंह के बेटे ने मेडिकल रिकॉर्ड पेश किए थे, जिनसे पता चला कि उसके पिता मानसिक बीमारी का इलाज करा रहे थे, जो उनकी अनुपस्थिति का पर्याप्त कारण था। सबसे महत्वपूर्ण बात, कोर्ट ने इस बात पर गौर किया कि रिश्वत का वास्तविक लेन-देन सिंह के बेटे, विजिलेंस इंस्पेक्टरों और सार्वजनिक गवाहों की मौजूदगी में हुआ था, जिससे मूल शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति महत्वहीन हो जाती है।

होटल जैसी सार्वजनिक जगह पर रिश्वत लेने की बात को अस्वाभाविक बताने वाले तर्क को खारिज करते हुए, कोर्ट ने कहा कि ट्रैप की कार्रवाई जानबूझकर पूरी गोपनीयता के साथ की जाती है ताकि आरोपी को पकड़े जाने की कोई आशंका न रहे। कोर्ट को लेखपाल को झूठा फंसाने के लिए विजिलेंस अधिकारियों और शिकायतकर्ता के बीच किसी साजिश या मिलीभगत के दावे का समर्थन करने वाला कोई सबूत भी नहीं मिला।

सबूतों के विश्लेषण का निष्कर्ष निकालते हुए, कोर्ट ने टिप्पणी की, “…अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम रहा है और यह साबित हो गया है कि अपीलकर्ता महेश चंद ने चकबंदी विभाग में लेखपाल के पद पर तैनात रहते हुए, चकबंदी कार्यवाही में वीरेंद्र सिंह को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए उससे रिश्वत मांगी थी…”

निचली अदालत के निष्कर्षों को सही ठहराते हुए कोर्ट ने कहा, “…ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों का सही मूल्यांकन किया है और अपीलकर्ता के अपराध के सही निष्कर्ष पर पहुंची है।”

निर्णय

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अपील में कोई आधार न पाते हुए, हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और दोषसिद्धि तथा सजा दोनों को बरकरार रखा। कोर्ट ने महेश चंद के जमानत बांड रद्द कर दिए और निर्देश दिया कि वह अपनी शेष सजा काटने के लिए चार सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट के समक्ष सरेंडर करे। ऐसा न करने पर उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंडात्मक उपाय अपनाए जाएंगे।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: महेश चंद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य
वाद संख्या: क्रिमिनल अपील नंबर 2870 ऑफ़ 1985
पीठ: जस्टिस संजीव कुमार
निर्णय की तिथि: 03 जुलाई 2026

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