नकली या काल्पनिक एआई-जनित मिसालें न्यायिक निर्णयों को अस्थिर बनाती हैं; सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी और एनसीएलएटी के आदेशों को खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के अनियमित उपयोग पर एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि नकली और काल्पनिक एआई-जनित मिसालों पर भरोसा करने वाले फैसले न्याय प्रणाली की पवित्रता का उल्लंघन करते हैं। जस्टिस पामिदिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) और नेशनल कंपनी लॉ अपीलीय ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के आदेशों को खारिज कर दिया है। अदालत ने पाया कि एनसीएलटी द्वारा उद्धृत कई कानूनी मिसालें वास्तव में अस्तित्व में ही नहीं थीं और वे एआई द्वारा गढ़ी गई थीं। न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा बनाए रखने के लिए, पीठ ने मूल दिवाला आवेदन को एनसीएलटी के पास वापस भेज दिया है और दो सप्ताह के भीतर इस पर गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया को वकीलों द्वारा अदालतों में फर्जी कानूनी सामग्री प्रस्तुत करने के संबंध में उचित दिशा-निर्देश तैयार करने का काम सौंपा है।

मामले की पृष्ठभूमि

अपीलकर्ता, पूजा रमेश सिंह, एस्सेल इन्फ्राप्रोजेक्ट्स लिमिटेड (ईआईएल) की निलंबित निदेशक हैं। ईआईएल ने मूल ऋण लेने वाली कंपनी पैन इंडिया यूटिलिटीज डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (पीआईयूडीसीएल) के लिए कॉर्पोरेट देनदार और कॉर्पोरेट गारंटर के रूप में काम किया था। पीआईयूडीसीएल ने जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड (प्रतिवादी संख्या 1) से कुछ ऋण सुविधाएं ली थीं, लेकिन बाद में वह समय पर भुगतान करने में विफल रही, जिसके कारण उसके ऋण खातों को गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) घोषित कर दिया गया।

लगातार हो रहे डिफॉल्ट के बाद, प्रतिवादी संख्या 1 ने ईआईएल के खिलाफ कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की मांग करते हुए एनसीएलटी मुंबई के समक्ष दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 की धारा 7 के तहत एक आवेदन दायर किया। 28 अगस्त 2024 को एनसीएलटी ने इस आवेदन को स्वीकार कर लिया, एक अंतरिम समाधान पेशेवर नियुक्त किया और स्थगन (मोरेटोरियम) की घोषणा कर दी।

इस आदेश से असंतुष्ट होकर, अपीलकर्ता ने एनसीएलएटी में अपील दायर की। अपीलकर्ता का तर्क था कि डीमर्जर और समामेलन (अमलगमेशन) की योजना के कारण ईआईएल की देनदारियां दूसरी कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई थीं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि 18 नवंबर 2017 के एक नए मंजूरी पत्र में गारंटी का कोई उल्लेख नहीं था, जिसका अर्थ था कि गारंटी को समाप्त मान लिया गया था। 11 सितंबर 2025 को एनसीएलएटी ने एनसीएलटी के निष्कर्षों की पुष्टि करते हुए अपील खारिज कर दी। एनसीएलएटी ने टिप्पणी की कि एस्सेल समूह के आंतरिक बदलावों का कॉर्पोरेट गारंटर की देनदारी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि गारंटी विलेख के खंड 8 में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि विलय या अवशोषण की स्थिति में गारंटी समाप्त नहीं होगी।

पक्षों की दलीलें

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील माधवी दीवान ने शुरुआत में ही स्पष्ट किया कि एनसीएलटी ने जिन अदालती फैसलों और मिसालों के आधार पर अपना निष्कर्ष निकाला था (जिनका उल्लेख एनसीएलएटी के फैसले के पैरा 12 में भी किया गया है), वे सभी नकली, अस्तित्वहीन और संभवतः एआई द्वारा गढ़े गए थे। उन्होंने रेखांकित किया कि भले ही कुछ मामलों के नाम और साइटेशन सही दिख रहे थे, लेकिन अदालतों द्वारा उद्धृत किए गए पैराग्राफ कानून की किताबों या रिपोर्टों में कहीं भी मौजूद नहीं थे। इसके साथ ही उन्होंने मामले के गुण-दोष पर भी संक्षेप में अपनी दलीलें रखीं।

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प्रतिवादियों ने इन दलीलों का विरोध किया। हालांकि, प्रतिवादी संख्या 1 (जम्मू एंड कश्मीर बैंक) ने एक हलफनामा दायर कर स्पष्ट किया कि इन विवादित फैसलों को उनके वकीलों ने अदालत के समक्ष कभी प्रस्तुत नहीं किया था। बल्कि, ट्रिब्यूनल ने अपने स्वयं के स्वतंत्र शोध के माध्यम से इन कथित मिसालों को खोजा और उन पर भरोसा किया। वहीं, पहली वैधानिक अपीलीय अदालत के रूप में काम कर रहे एनसीएलएटी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये फैसले नकली और अस्तित्वहीन थे।

एआई “हैलुसिनेशन” पर सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण

एनसीएलटी और एनसीएलएटी द्वारा उद्धृत किए गए छह फैसलों की स्वतंत्र जांच करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की कि ये सामग्रियां पूरी तरह से काल्पनिक या विकृत थीं:

  • स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बनाम मैसर्स श्री राम अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (2020 SCC OnLine SC 341): एक वास्तविक फैसले (जो वास्तव में एम. सुब्रमण्यम बनाम एस. जानकी है) का गलत साइटेशन दिया गया और उद्धृत पैराग्राफ अस्तित्वहीन था।
  • एवरेस्ट केंटो सिलिंडर्स लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ((2015) 2 SCC 1): साइटेशन सही था, लेकिन फैसला देने के लिए इस्तेमाल किया गया पैराग्राफ काल्पनिक था।
  • आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड बनाम अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर रीयल एस्टेट लिमिटेड ((2019) 16 SCC 528): यह साइटेशन पूरी तरह से अस्तित्वहीन था।
  • वी.एस. डेम्पो एंड कंपनी लिमिटेड बनाम रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड ((2021) 10 SCC 176): यह साइटेशन पूरी तरह से काल्पनिक था।
  • केनरा बैंक बनाम एन.जी. सुब्बाराया शेट्टी और अन्य ((2018) 16 SCC 228): साइटेशन सही था, लेकिन उद्धृत पैराग्राफ अस्तित्वहीन था।
  • सरबजीत सिंह बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ((2022) 7 SCC 464): यह साइटेशन पूरी तरह से काल्पनिक था।
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इस घटनाक्रम पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की: “यह एक बार फिर ऐसा मामला है जहां न्यायाधिकरण ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) द्वारा तैयार की गई गैर-मौजूद, नकली और काल्पनिक सामग्री पर भरोसा किया, मानो यह उसके फैसले के समर्थन में कोई कानूनी मिसाल हो।”

अदालत ने स्वीकार किया कि आधुनिक तकनीक को अदालती प्रणालियों में सहजता से शामिल किया गया है। कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय उदाहरण देते हुए कहा कि यूनाइटेड किंगडम के सॉलिसिटर्स रेगुलेशन अथॉरिटी (एसआरए) ने वर्ष 2025 में ‘गारफील्ड लॉ लिमिटेड’ (जीएलए) को मंजूरी दी थी, जो विशुद्ध रूप से एआई द्वारा संचालित पहली लॉ फर्म है। हालांकि, कोर्ट ने मानव सोच को अनियंत्रित एआई उपकरणों को सौंपने के खतरों के प्रति सचेत करते हुए कहा: “न्याय प्रदान करने के लिए तकनीक पर निर्भरता कभी समस्या नहीं रही है, क्योंकि हमारी अदालतों ने तकनीकों को सहजता से अपनाया है और उन्हें अदालती प्रणालियों का एक अभिन्न अंग बना दिया है।” “हालांकि, एआई की जो कहानी सामने आ रही है, वह अलग है, वास्तव में यह क्रांतिकारी है, क्योंकि यह केवल हमारे काम में सहायता करने वाला साधन नहीं है, बल्कि यह हमारी अपनी सोच, तर्क और निर्णय लेने की क्षमता का एक विकल्प बनती जा रही है।”

पीठ ने कानूनी प्रणाली में बिना जांचे-परखे एआई-जनित सामग्री के उपयोग की तुलना एक बड़ी औद्योगिक आपदा से करते हुए कहा: “हमारे लिए, यानी विवादों के निपटारे और न्यायिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए, एआई का यह सह-उत्पाद यानी नकली, गैर-मौजूद और काल्पनिक सामग्री का निर्माण और कानून में मिसाल के तौर पर इसका उपयोग, कानून और न्याय के क्षेत्र में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव जैसा है: अदृश्य, कपटी और किसी के ध्यान में आने तक विनाशकारी।”

अदालत ने जोर देकर कहा कि इस तरह की जाली सामग्रियों पर आधारित फैसलों को बरकरार नहीं रखा जा सकता। कोर्ट ने निर्णय दिया: “अदालतों के लिए बिना सत्यापन के एआई-जनित मिसालों को प्रस्तुत करने, उद्धृत करने या उपयोग करने के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस (शून्य-सहनशीलता) का रवैया अपनाना आवश्यक है।” “हमें यह घोषित करने में कोई संकोच नहीं है कि ऐसा निर्णय कानून की नजर में कोई निर्णय नहीं है, चाहे ऐसी सामग्री का निर्णय लेने की प्रक्रिया पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा हो या नहीं।” “किसी अदालत या न्यायनिर्णयन प्राधिकारी का ऐसा निर्णय जो नकली और काल्पनिक सामग्री पर आधारित है, वह वास्तव में कोई निर्णय नहीं है और यह कानून के शासन को कमजोर करने जैसा है।”

अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका यह निर्णय केवल अदालत की मिसालों के रूप में नकली और काल्पनिक सामग्री को प्रस्तुत करने या उस पर भरोसा करने के खिलाफ है, और इसका एआई के वैध व सही उपयोग से कोई लेना-देना नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

चूंकि इस मामले में पूरी न्यायिक प्रक्रिया और चुनौती दिए गए आदेश नकली मिसालों से दूषित थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने 28 अगस्त 2024 के एनसीएलटी के आदेश और 11 सितंबर 2025 के एनसीएलएटी के निर्णय, दोनों को खारिज कर दिया।

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अदालत ने धारा 7 के तहत दायर मूल आवेदन को पुनः बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एनसीएलटी इस आवेदन पर बिना किसी पूर्व टिप्पणी से प्रभावित हुए, कानून के अनुसार और गुण-दोष के आधार पर जल्द से जल्द फैसला करे। कोर्ट ने उम्मीद जताई कि इसका निपटारा दो सप्ताह के भीतर किया जाएगा। इस आवेदन पर अंतिम निर्णय आने तक दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।

पेशेवर जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक समिति गठित करने का निर्देश दिया है। यह समिति वकीलों द्वारा अदालतों में फर्जी और एआई-जनित काल्पनिक सामग्री प्रस्तुत करने की समस्या पर विचार-विमर्श करेगी। बार काउंसिल से यह अपेक्षा की गई है कि वह भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उचित दिशा-निर्देश तैयार करे और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर की जाने वाली अनुशासनात्मक कार्रवाई भी निर्धारित करे।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: पूजा रमेश सिंह बनाम जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड व अन्य
वाद संख्या: सिविल अपील संख्या 11950/2025
पीठ: जस्टिस पामिदिघंटम श्री नरसिम्हा, जस्टिस आलोक अराधे
निर्णय की तिथि: 2 जुलाई 2026

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