सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि अनुबंध में देरी से किए गए भुगतानों पर ब्याज का दावा करने पर स्पष्ट रोक लगाई गई है, तो मध्यस्थता न्यायाधिकरण (आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल) मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 31(7)(ए) के तहत संदर्भ-पूर्व ब्याज (प्री-रेफरेंस इंटरेस्ट) प्रदान नहीं कर सकता। जस्टिस पामिडिघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस
