कंपनी के बंद होने के बाद जारी किए गए चेक पर धारा 138 एनआई एक्ट के तहत कार्यवाही चलाने योग्य नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई चेक कंपनी के बंद होने (विघटन) के बाद जारी किया गया है, तो कंपनी के पूर्व निदेशक के खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत चेक बाउंस की आपराधिक कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती। जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने राकेश रमाकांत द्वारा दायर आपराधिक याचिका को स्वीकार करते हुए बेंगलुरु के चौथे अतिरिक्त वरिष्ठ सिविल जज और अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित पूरी कार्यवाही को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने माना कि विघटित हो चुकी कंपनी के नाम पर जारी चेक को कानूनी रूप से वैध दस्तावेज नहीं माना जा सकता।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला आरोपी नंबर 2, गीगा नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ा है, जिसका गठन साल 2003 में हुआ था। 31 अक्टूबर 2010 को कंपनी ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आरओसी) के समक्ष अपना कामकाज बंद करने के लिए आवेदन किया था। इस आवेदन के आधार पर, 16 मार्च 2011 को कंपनी का नाम रजिस्टर से हटा दिया गया और उसे आधिकारिक तौर पर विघटित घोषित कर दिया गया।

शिकायतकर्ता सोमशेखर गौड़ा आर.जी. का आरोप है कि नवंबर 2014 में याचिकाकर्ता राकेश रमाकांत (आरोपी नंबर 1) ने उनसे व्यवसाय के लिए 60 लाख रुपये का नकद व्यक्तिगत ऋण (हैंड लोन) लिया था और इसे 30 महीनों के भीतर चुकाने का आश्वासन दिया था। इसके बाद, जुलाई 2017 में शिकायतकर्ता को कंपनी के नाम से एचडीएफसी बैंक का 60 लाख रुपये का एक चेक जारी किया गया। जब शिकायतकर्ता ने 8 अगस्त 2017 को इस चेक को बैंक में प्रस्तुत किया, तो यह “खाता बंद” होने की टिप्पणी के साथ वापस आ गया।

इसके बाद शिकायतकर्ता ने कानूनी नोटिस भेजकर धारा 200 सीआरपीसी के तहत शिकायत दर्ज कराई, जिस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने सी.सी. संख्या 263/2018 के रूप में मामला दर्ज किया। याचिकाकर्ता राकेश रमाकांत ने इस आपराधिक कार्यवाही को रद्द कराने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया।

पक्षों की दलीलें

याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि राकेश रमाकांत ने वित्तीय संकट के समय शिकायतकर्ता से केवल 20 लाख रुपये नकद उधार लिए थे और वे पहले ही नकद में 80 लाख रुपये से अधिक का भुगतान कर चुके हैं। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि कंपनी साल 2011 में ही बंद हो चुकी थी, इसलिए साल 2017 में जारी किए गए चेक को कानूनी रूप से वसूली योग्य कर्ज नहीं माना जा सकता, जिससे यह मुकदमा चलने योग्य नहीं रह जाता। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया कि जुलाई 2017 में जब यह चेक कथित तौर पर जारी किया गया था, तब वह दुबई में थे। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट के विष्णु मित्तल बनाम शक्ति ट्रेडिंग कंपनी मामले के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि कंपनी के विघटन के बाद जारी चेक के लिए निदेशकों को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

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दूसरी ओर, शिकायतकर्ता के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ता के तर्क तथ्यों के विवाद से जुड़े हैं जिनका फैसला केवल ट्रायल (मुकदमे की सुनवाई) के दौरान ही हो सकता है। उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता को कंपनी के बंद होने की जानकारी नहीं थी। चूंकि याचिकाकर्ता ने चेक पर अपने हस्ताक्षर से इनकार नहीं किया है, इसलिए उन्हें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 141 के तहत व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अजय कुमार राधेश्याम गोयनका बनाम टूरिज्म फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड फैसले पर भरोसा जताया।

हाईकोर्ट का विश्लेषण

हाईकोर्ट ने पाया कि गीगा नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड आधिकारिक तौर पर 16 मार्च 2011 को ही विघटित हो चुकी थी, जबकि विवादित चेक जुलाई 2017 में जारी किया गया था—यानी कंपनी के बंद होने के छह साल बाद।

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इस कानूनी बिंदु को तय करने के लिए कि क्या कंपनी बंद होने के बाद धारा 138 के तहत कार्यवाही जारी रखी जा सकती है, हाईकोर्ट ने कई पूर्व फैसलों का अध्ययन किया। कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के कृष्ण लाल गुलाटी बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली) मामले के फैसले को रेखांकित किया, जिसमें कहा गया था:

“एक बार जब किसी कंपनी का नाम हटा दिया जाता है और वह विघटित हो जाती है, तो वह अपना कानूनी अस्तित्व खो देती है। इसके बाद उसकी ओर से किया गया कोई भी कार्य शुरुआत से ही शून्य (void ab initio) माना जाएगा, जब तक कि कंपनी अधिनियम की धारा 252 के तहत उसे पुनर्जीवित न किया जाए। इसके परिणामस्वरूप, ऐसी विघटित कंपनी के नाम पर या उसके द्वारा जारी किया गया चेक कानूनी रूप से लागू करने योग्य दस्तावेज नहीं माना जा सकता, क्योंकि कानून की नजर में कोई वैध ड्राअर या खाताधारक अस्तित्व में नहीं होता है।”

कोर्ट ने राज कुमार जैन बनाम श्री बालाजी एंटरप्राइजेस मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि धारा 138 के तहत अपराध के लिए यह आवश्यक है कि चेक प्रस्तुत करने के समय आरोपी द्वारा बैंक खाता “बनाए रखा” (maintained) जा रहा हो, जिसका अर्थ है कि खाते पर उसका नियंत्रण और प्राधिकार होना चाहिए।

हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत अजय कुमार राधेश्याम गोयनका मामले के फैसले को वर्तमान मामले से अलग बताया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उस मामले में कंपनी के परिसमापन (winding up) की कार्यवाही चेक जारी होने के बाद शुरू हुई थी, जबकि इस मामले में कंपनी चेक जारी होने से कई साल पहले ही बंद हो चुकी थी।

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सुप्रीम कोर्ट के भारत मित्तल बनाम राजस्थान राज्य मामले का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि निदेशक केवल तभी अभियोजन का सामना करते हैं जब कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान कंपनी परिसमापन में जाती है। यह एक ऐसी “कानूनी अड़चन” (legal snag) होती है जो कंपनी के खिलाफ मुकदमे को रोकती है लेकिन निदेशकों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी को बनाए रखती है।

इन कानूनी सिद्धांतों को वर्तमान मामले पर लागू करते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की:

“इसलिए, चेक खुद कथित तौर पर कंपनी के विघटन के बाद कंपनी के नाम पर जारी किया गया है। इस कारण, कंपनी के पूर्व निदेशक को कंपनी के विघटन के बाद जारी किए गए चेक के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।”

इसके अलावा, कोर्ट ने पाया कि शिकायत में याचिकाकर्ता को केवल कंपनी का “प्रतिनिधि” बताया गया था और इस बात का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं था कि वह चेक जारी होने के समय कंपनी के दैनिक कार्यों के प्रभारी या निदेशक थे। इसलिए, कोर्ट ने माना कि यह मामला तथ्यात्मक और क्षेत्राधिकार दोनों ही आधारों पर आगे बढ़ाने योग्य नहीं है।

हाईकोर्ट का निर्णय

हाईकोर्ट ने आपराधिक याचिका को स्वीकार कर लिया और बेंगलुरु की निचली अदालत में लंबित पूरी कार्यवाही को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इसके साथ ही लंबित अंतरिम आवेदनों का भी निस्तारण कर दिया और स्पष्ट किया कि शिकायतकर्ता कानून के तहत उपलब्ध किसी भी अन्य कानूनी उपाय का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र है।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: राकेश रमाकांत बनाम सोमशेखर गौड़ा आर.जी.
वाद संख्या: क्रिमिनल पिटीशन संख्या 2024 की 3024
पीठ: जस्टिस एम. नागप्रसन्ना
निर्णय की तिथि: 01.07.2026

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