सुप्रीम कोर्ट ने CAMPA फंड के दुरुपयोग मामले में IAS अधिकारियों के IPS, IFS पर प्रभुत्व की आलोचना की

एक स्पष्ट टिप्पणी में, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक प्रणालीगत मुद्दे पर प्रकाश डाला, जहां भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के अधिकारी कथित तौर पर अपने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) समकक्षों पर प्रभुत्व जताते हैं। यह टिप्पणी उत्तराखंड में वनरोपण और वन संरक्षण प्रयासों के लिए प्रतिपूरक वनरोपण निधि प्रबंधन और योजना प्राधिकरण (CAMPA) निधि के दुरुपयोग की जांच के दौरान की गई थी।

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह ने कहा कि सरकारी वकील और न्यायाधीश के रूप में उनके कार्यकाल से यह स्पष्ट है कि IAS अधिकारी अक्सर खुद को IPS और IFS अधिकारियों से बेहतर मानते हैं, जिससे इन सेवाओं के भीतर व्यापक असंतोष पैदा होता है। न्यायमूर्ति गवई ने एएनआई से कहा, “तीन साल तक सरकारी वकील और 22 साल तक न्यायाधीश के रूप में अपने अनुभव के आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि आईएएस अधिकारी आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों पर अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं… सभी राज्यों में हमेशा संघर्ष होता है… आईपीएस और आईएफएस के बीच हमेशा यह नाराज़गी रहती है कि हालांकि वे एक ही कैडर का हिस्सा हैं, फिर भी आईएएस उन्हें वरिष्ठ क्यों मानते हैं।”

पीठ ने आईफोन और लैपटॉप की खरीद जैसे अस्वीकार्य व्यय के लिए कैम्पा फंड के दुरुपयोग पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। शीर्ष अदालत ने उत्तराखंड के मुख्य सचिव को इन व्ययों को स्पष्ट करने वाला हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत ने जोर देकर कहा कि इन निधियों का उपयोग सख्ती से हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए और उनका दुरुपयोग, अर्जित ब्याज जमा करने में विफलता के साथ मिलकर एक गंभीर कदाचार है।

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कार्यवाही के दौरान मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को आश्वासन दिया कि इन अंतर-सेवा संघर्षों को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे।

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