उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लिव-इन संबंधों के अनिवार्य पंजीकरण पर गोपनीयता संबंधी चिंताओं पर सवाल उठाए

एक महत्वपूर्ण कानूनी चर्चा में, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के हिस्से के रूप में लिव-इन संबंधों के अनिवार्य पंजीकरण के बारे में एक जांचपूर्ण सवाल उठाया है। अदालत ने सवाल किया कि जब जोड़े सार्वजनिक रूप से साथ रह रहे हैं, तो ऐसे पंजीकरण को गोपनीयता का उल्लंघन कैसे माना जा सकता है।

कार्यवाही के दौरान, मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने इस अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका को संबोधित किया। न्यायाधीशों ने टिप्पणी की, “आप समाज में रह रहे हैं, जंगल में दूर-दराज की गुफा में नहीं। पड़ोसियों से लेकर समाज तक, आपके रिश्ते के बारे में सब जानते हैं और आप बिना शादी किए बेशर्मी से साथ रह रहे हैं। फिर लिव-इन संबंधों का पंजीकरण आपकी गोपनीयता का उल्लंघन कैसे कर सकता है?”

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याचिकाकर्ता, एक अंतर-धार्मिक युगल ने तर्क दिया कि अनिवार्य पंजीकरण के लिए यूसीसी का प्रावधान उनकी गोपनीयता का उल्लंघन करता है और उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि के कारण सामाजिक चुनौती पेश करता है। उन्होंने इस आवश्यकता पर चिंता व्यक्त की, जिसका पालन न करने पर कारावास और जुर्माना हो सकता है।

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याचिकाकर्ताओं के कानूनी प्रतिनिधियों ने आगे तर्क दिया कि कई लिव-इन रिश्ते सफल विवाह में बदल जाते हैं और यूसीसी प्रावधान अनावश्यक रूप से जोड़ों के भविष्य और उनकी निजता के अधिकार को जटिल बनाता है।

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