महिलाओं की तरह पुरुषों में भी ‘गर्व और गरिमा’ होती है: केरल हाई कोर्ट

बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में, केरल हाई कोर्ट ने अनुभवी अभिनेता-निर्देशक बालचंद्र मेनन को अग्रिम जमानत दे दी, जिन पर 2007 में एक महिला अभिनेता की गरिमा को ठेस पहुँचाने का आरोप था। मामले की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति पी वी कुन्हीकृष्णन ने पुरुषों के “गर्व और गरिमा” को पहचानने के महत्व को रेखांकित किया, जैसा कि समाज महिलाओं के लिए करता है।

इस साल सितंबर में न्यायमूर्ति हेमा समिति की रिपोर्ट जारी होने के बाद मेनन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, जिसमें फिल्म उद्योग में यौन दुराचार के आरोपों की जांच की गई थी। मेनन के खिलाफ शिकायत एक फिल्म शूटिंग के दौरान कथित घटना के 17 साल बाद आई थी।

अपने बचाव में, मेनन ने तर्क दिया कि देरी से की गई शिकायत का उद्देश्य उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करना था। उन्होंने फिल्म उद्योग में अपनी उपलब्धियों पर प्रकाश डाला, जिसमें लगभग 40 फिल्मों का निर्देशन और दो राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करना शामिल है, इसके अलावा उन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया है।

न्यायमूर्ति कुन्हीकृष्णन ने शिकायत दर्ज करने में हुई देरी पर गौर किया और मेनन की गरिमा पर ऐसे आरोपों के प्रभाव पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, “यह एक स्वीकृत तथ्य है कि पीड़िता ने कथित घटना के 17 साल बाद शिकायत दर्ज कराई… एक महिला के बयान के आधार पर, वह भी 17 साल बाद, वर्तमान मामला दर्ज किया गया है।”

न्यायालय ने न्याय के हित में मेनन को अग्रिम जमानत देना उचित समझा और उन्हें पूछताछ के लिए दो सप्ताह के भीतर जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया। न्यायाधीश ने कहा कि यदि पूछताछ के बाद गिरफ्तारी का प्रस्ताव है, तो मेनन को 50,000 रुपये के बांड और समान राशि के दो सॉल्वेंट जमानती पर जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए।

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इसके अलावा, मेनन को चल रही जांच में पूरी तरह से सहयोग करने और गवाहों को प्रभावित करने या प्रक्रिया में बाधा डालने वाली किसी भी कार्रवाई से बचने की आवश्यकता है।

मेनन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप दर्ज किए गए थे, जिसमें महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्द या इशारे और आपराधिक धमकी शामिल है।

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