इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद के सबसे बड़े बेटे मोहम्मद उमर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह मामला रंगदारी मांगने, मारपीट करने और जान से मारने की धमकी देने से जुड़ा है। जस्टिस अवनीश सक्सेना ने उमर द्वारा दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए इसे अस्वीकार कर दिया।
रंगदारी और धमकी के आरोप
यह मामला 26 अप्रैल 2023 को प्रयागराज के खुल्दाबाद थाने में दर्ज कराई गई एक प्राथमिकी पर आधारित है। मोहम्मद मुस्लिम नामक व्यक्ति द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर के मुताबिक, उमर ने उनसे 20 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। आरोप है कि रकम न देने पर मारपीट की गई, अपहरण का प्रयास किया गया और जान से मारने की धमकी दी गई। इस मामले में पुलिस ने उमर के साथ अली अहमद, असद कालिया, मोहम्मद नसरत और दो अज्ञात व्यक्तियों को आरोपी बनाया है।
हालिया सड़क हादसे में छोटे बेटे की मौत
यह कानूनी फैसला अतीक अहमद के परिवार में हुई एक दुखद घटना के बाद आया है। 6 अगस्त को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे 20 वर्षीय अबान अहमद और उनके एक दोस्त की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। यह दुर्घटना उस समय हुई जब उनकी एसयूवी अनियंत्रित होकर एक रोड डिवाइडर से टकरा गई थी।

