एक महत्वपूर्ण फैसले में, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें रयान इंटरनेशनल स्कूल को अपने कर्मचारियों से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था। न्यायमूर्ति संजीव नरूला की अध्यक्षता वाली अदालत ने फैसला सुनाया कि ऐसी जानकारी को सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम की धारा 8(1)(जे) के तहत खुलासे से छूट दी गई है, क्योंकि यह बिना किसी बड़े सार्वजनिक हित के “व्यक्तिगत जानकारी” के रूप में योग्य है।
मामले की पृष्ठभूमि:
यह मामला श्री अनुज कुमार शर्मा (प्रतिवादी संख्या 3) द्वारा 19 अप्रैल, 2017 को दायर आरटीआई आवेदन से उत्पन्न हुआ, जिसमें रयान इंटरनेशनल स्कूल, मयूर विहार फेज-3 शाखा में कर्मचारियों के सेवा विवरण, वित्तीय लाभ और संचार रिकॉर्ड के बारे में जानकारी मांगी गई थी। शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने अपने जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) के माध्यम से शुरू में जवाब दिया कि स्कूल से जानकारी प्राप्त होने के बाद जानकारी प्रदान की जाएगी। असंतुष्ट होकर, श्री शर्मा ने अपील दायर की, जिसके परिणामस्वरूप 14 मई, 2019 को सीआईसी ने निर्देश दिया, जिसमें स्कूल को जानकारी प्रदान करने का आदेश दिया गया।
रयान इंटरनेशनल स्कूल ने इस आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि यह एक निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान है और एक सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में आरटीआई अधिनियम के दायरे में नहीं आता है। इसके अलावा, स्कूल ने तर्क दिया कि इस तरह की जानकारी का खुलासा उसके कर्मचारियों की निजता पर आक्रमण होगा।
शामिल कानूनी मुद्दे:
1. निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए आरटीआई अधिनियम का दायरा: प्राथमिक प्रश्न यह था कि क्या रयान इंटरनेशनल स्कूल, एक निजी गैर-सहायता प्राप्त संस्थान के रूप में, आरटीआई अधिनियम के तहत कर्मचारी-संबंधी जानकारी का खुलासा करने के लिए बाध्य हो सकता है।
2. आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(जे) की प्रयोज्यता: यह प्रावधान व्यक्तिगत जानकारी को तब तक प्रकटीकरण से छूट देता है जब तक कि व्यापक सार्वजनिक हित इसे उचित न ठहराए। अदालत ने जांच की कि क्या श्री शर्मा द्वारा मांगी गई जानकारी व्यक्तिगत जानकारी के रूप में योग्य है और क्या इसमें कोई सार्वजनिक हित शामिल है।
3. शिक्षा निदेशालय की विनियामक भूमिका: न्यायालय ने दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियम (DSEAR), 1973 के तहत निजी स्कूलों की निगरानी और विनियमन में शिक्षा निदेशालय की भूमिका की सीमा पर भी विचार किया।
न्यायालय की टिप्पणियाँ और निर्णय:
दिल्ली हाईकोर्ट ने 4 अक्टूबर, 2024 को अपने निर्णय में रयान इंटरनेशनल स्कूल के पक्ष में फैसला सुनाया। न्यायालय ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ कीं:
– व्यक्तिगत जानकारी से छूट: न्यायालय ने गिरीश रामचंद्र देशपांडे बनाम सीआईसी (2013) में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ देते हुए कहा कि कर्मचारी से संबंधित जानकारी, जिसमें सेवा रिकॉर्ड, वित्तीय विवरण और पदोन्नति या अनुशासनात्मक कार्रवाइयों के बारे में संचार शामिल है, व्यक्तिगत जानकारी है। ऐसे विवरणों का खुलासा किसी भी सार्वजनिक हित में नहीं है और इससे निजता का अनुचित उल्लंघन होगा।
न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला देते हुए कहा, “किसी संगठन में किसी कर्मचारी/अधिकारी का प्रदर्शन मुख्य रूप से कर्मचारी और नियोक्ता के बीच का मामला होता है…जिसका खुलासा करने से निजता का अनुचित उल्लंघन होगा।”
– जनहित का अभाव: न्यायालय ने पाया कि ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह पता चले कि श्री शर्मा द्वारा मांगी गई जानकारी का खुलासा करने से व्यापक जनहित की पूर्ति होगी। इस प्रकार, धारा 8(1)(जे) के तहत संरक्षण वैध बना रहा।
– शिक्षा निदेशालय की विनियामक शक्तियां: जबकि सीआईसी ने शिक्षा निदेशालय को सूचना प्राप्त करने के लिए डीएसईएआर अधिनियम के तहत अपनी पर्यवेक्षी भूमिका का प्रयोग करने का निर्देश दिया था, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि इससे कर्मचारियों के निजता के अधिकार का हनन नहीं होता। स्कूल द्वारा रखी गई जानकारी व्यक्तिगत विवरण से संबंधित थी जो केवल शिक्षा निदेशालय की विनियामक क्षमता के कारण सार्वजनिक प्रकटीकरण के दायरे में नहीं आती।
इन निष्कर्षों के आधार पर, न्यायालय ने रयान इंटरनेशनल स्कूल द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और सीआईसी के आदेश को रद्द कर दिया। इस निर्णय के लिए केस संख्या W.P.(C) 8984/2019 है।
प्रतिनिधित्व:
– याचिकाकर्ता (रयान इंटरनेशनल स्कूल): वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रोमी चाको द्वारा प्रतिनिधित्व, श्री अश्विन रोमी, श्री सचिन सिंह दलाल, श्री अक्षत सिंह और श्री जो सेबेस्टियन द्वारा सहायता प्राप्त।
– प्रतिवादी: श्री आर.के. मलिक प्रतिवादी संख्या 2 (शिक्षा निदेशालय) के लिए उपस्थित हुए। प्रतिवादी संख्या 3, श्री अनुज कुमार शर्मा, अंतिम सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं हुए।