गणपति विसर्जन समूहों पर NGT के प्रतिबंध की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के हाल ही के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है, जिसमें भगवान गणेश की मूर्ति विसर्जन अनुष्ठान के दौरान ‘ढोल-ताशा’ समूहों में व्यक्तियों की संख्या 30 तक सीमित कर दी गई है। गुरुवार दोपहर को होने वाली सुनवाई पारंपरिक त्योहार समारोहों पर इस तरह के प्रतिबंधों के निहितार्थों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच हो रही है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने मामले की गंभीरता को स्वीकार किया, खासकर यह देखते हुए कि 7 सितंबर से शुरू हुआ गणेश चतुर्थी उत्सव अभी चल रहा है और गणपति विसर्जन अनुष्ठानों के साथ इसका समापन होगा, जो उत्सव का अभिन्न अंग हैं। ये अनुष्ठान भव्यता के साथ मनाए जाते हैं, खासकर महाराष्ट्र में, जहां ‘ढोल-ताशा’ समूह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक भूमिका निभाते हैं।

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ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से NGT के निर्णय का विभिन्न सामुदायिक समूहों ने विरोध किया है, जिनका तर्क है कि प्रतिबंध उत्सव के सार को बाधित करता है, जिसमें पारंपरिक रूप से बड़े संगीत समूह शामिल होते हैं।

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याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने पीठ के समक्ष मुद्दे के महत्व पर जोर दिया और उत्सव की समय-संवेदनशील प्रकृति की ओर इशारा किया जो 10-11 दिनों तक जारी रहता है। जवाब में, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने निर्धारित सुनवाई के दिन दोपहर 2 बजे त्वरित समीक्षा की सुविधा के लिए प्रासंगिक दस्तावेज शीघ्र प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

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