केरल हाईकोर्ट ने फिल्म उद्योग में महिलाओं के मुद्दों पर रिपोर्ट के प्रकाशन पर 31 जुलाई तक रोक लगाई

केरल हाईकोर्ट ने मलयालम फिल्म उद्योग में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों का विवरण देने वाली एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट के प्रकाशन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। रिपोर्ट के प्रकाशन के लिए राज्य सूचना आयोग के हालिया आदेश के खिलाफ कानूनी चुनौती के बाद न्यायमूर्ति पी.एम. मनोज द्वारा जारी किया गया यह स्थगन 31 जुलाई तक रहेगा।

न्यायमूर्ति के. हेमा समिति द्वारा तैयार की गई विवादास्पद रिपोर्ट को शुरू में अदालत के हस्तक्षेप से कुछ समय पहले ही जारी किया जाना था। राज्य सूचना आयोग ने 5 जुलाई को आदेश दिया था कि राज्य लोक सूचना अधिकारी (एसपीआईओ) रिपोर्ट के निष्कर्षों को विवेकपूर्ण तरीके से प्रसारित करें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उल्लिखित व्यक्तियों की गोपनीयता से समझौता न हो।

याचिका दायर करने वाले फिल्म निर्माता साजिमोन परायिल का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता सैबी जोस किडांगूर ने बताया कि अदालत ने केरल सरकार, राज्य सूचना आयोग और कुछ पत्रकारों को भी नोटिस जारी किए हैं, जिनसे रिपोर्ट के निष्कर्षों के निहितार्थों के बारे में परायिल की चिंताओं का जवाब देने की उम्मीद है।

यह रिपोर्ट न्यायमूर्ति के हेमा समिति की स्थापना से उत्पन्न हुई, जिसका गठन अभिनेत्री और अभिनेता दिलीप से जुड़े 2017 के हमले के मामले के जवाब में किया गया था। यह हाई-प्रोफाइल घटना, जिसके कारण दिलीप की गिरफ्तारी हुई और बाद में जमानत मिली, ने उद्योग के भीतर यौन उत्पीड़न और लैंगिक असमानता के गंभीर मुद्दों को प्रकाश में लाया।

राज्य सूचना आयोग के निर्देश में रिपोर्ट के कुछ पैराग्राफ में उन विवरणों को रोकने के लिए विशिष्ट निर्देश भी शामिल थे जिनमें शामिल व्यक्तियों की पहचान और गोपनीयता की रक्षा के लिए संवेदनशील जानकारी थी।

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2019 में पूरा होने के बावजूद, सरकार रिपोर्ट को जारी करने में हिचकिचा रही थी, क्योंकि उसे डर था कि इसमें संवेदनशील विवरण शामिल हैं जो संदर्भित व्यक्तियों की गोपनीयता और सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं।

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