यह देखते हुए कि एयरलाइन उद्योग “बहुत, बहुत प्रतिस्पर्धी” है और इसके खिलाड़ियों को “भारी नुकसान” हो रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट ने 15 मई को कहा कि देश भर में हवाई किराए की सीमा तय करने के लिए कोई निर्देश पारित करना उचित नहीं होगा।
कार्यवाहक प्रमुख की पीठ ने कहा, “बाजार की ताकतें टिकटों की कीमत तय करेंगी। उद्योग आज बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। आप आज उड़ान भरने वाली किसी भी एयरलाइन को देखें, यह एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी उद्योग है। एक ऑटोरिक्शा का किराया आज एयरलाइन के किराये से अधिक है।” न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत पी.एस. अरोड़ा ने टिप्पणी की.
अदालत ने उड़ान टिकट मूल्य निर्धारण के नियमन की मांग करने वाली दो याचिकाओं का निपटारा किया और उल्लेख किया कि वह बाद में एक विस्तृत आदेश पारित करेगी। “आज, उद्योग बहुत, बहुत प्रतिस्पर्धी है। आप पाएंगे कि जो लोग एयरलाइंस चला रहे हैं वे भारी घाटे में हैं, ”पीठ ने कहा, इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश आ रहे हैं। पीठ ने सलाह दी, ”आइए इसे और अधिक विनियमित न बनाएं।” पीठ ने जोर देकर कहा, “यह एक अच्छी तरह से नियंत्रित क्षेत्र है। हर उद्योग जो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है।”
अदालत ने उल्लेख किया कि छिटपुट घटनाओं के लिए इस क्षेत्र पर नए नियम लागू करने के लिए जनहित याचिकाओं (पीआईएल) के माध्यम से न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। दो जनहित याचिकाएं वकील अमित साहनी और उपभोक्ता अधिकार कार्यकर्ता बेजोन मिश्रा द्वारा दायर की गईं, जिनका प्रतिनिधित्व वकील शशांक देव सुधी ने किया।
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याचिकाकर्ताओं ने अदालत से आग्रह किया कि एयरलाइनों द्वारा ग्राहकों से “मनमाने ढंग से पैसा वसूलने” से बचने के लिए देश भर में हवाई किराए की सीमा निर्धारित करने के निर्देश दिए जाएं।
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि हवाई किराया मार्गों और विमानों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। वकील ने बताया कि कभी-कभी, उड़ान में बहुत कम यात्री होते हैं, फिर भी विमान संचालित होता है।