बॉम्बे हाई कोर्ट ने 17 दिन की शादी के बाद सापेक्ष नपुंसकता को विवाह विच्छेद के आधार के रूप में मान्यता दी

एक ऐतिहासिक फैसले में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने ‘सापेक्ष नपुंसकता’ को आधार बनाते हुए एक नवविवाहित जोड़े की शादी रद्द कर दी है। यह विवाह, जो केवल 17 दिनों तक चला, कानूनी जांच के दायरे में लाया गया जब जोड़े ने स्वयं अपने मिलन को अमान्य घोषित करने की मांग की।

याचिका एक 27 वर्षीय महिला ने दायर की थी जिसमें कहा गया था कि उसका पति उनकी शादी को निभाने में असमर्थ है। अदालत ने सापेक्ष नपुंसकता से उत्पन्न चुनौतियों को स्वीकार करते हुए फैसला सुनाया कि विवाह को जारी रखना अव्यावहारिक है। न्यायमूर्ति विभा कंकनवाड़ी और एस.जी. चपलगावकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने जोड़े के बीच शारीरिक और भावनात्मक अलगाव को स्वीकार किया, यह देखते हुए कि उनकी शादी के कुछ दिनों के भीतर ही उनकी आपसी निराशा और परेशानी स्पष्ट हो गई थी।

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यह मुद्दा पहली बार फरवरी 2024 में एक पारिवारिक अदालत में उठा, जहां तलाक के लिए पत्नी की प्रारंभिक याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद, पति ने पारिवारिक अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अपने फैसले में, हाईकोर्ट ने सामान्य नपुंसकता और सापेक्ष नपुंसकता के बीच अंतर किया, यह स्पष्ट करते हुए कि उत्तरार्द्ध विशेष रूप से एक साथी के साथ यौन संबंधों में शामिल होने में असमर्थता को इंगित करता है, और व्यापक अक्षमता का संकेत नहीं है।

अदालत ने जोड़े द्वारा सामना की गई वास्तविक भावनात्मक और शारीरिक उथल-पुथल का हवाला देते हुए, पति-पत्नी के बीच मिलीभगत के पारिवारिक न्यायालय के सुझाव को भी खारिज कर दिया। यह निर्णय ऐसे मामलों की व्यक्तिगत और अंतरंग प्रकृति और इसमें शामिल व्यक्तियों के जीवन पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव के प्रति अदालत की संवेदनशीलता पर जोर देता है।

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