जावेद अख्तर के खिलाफ आपराधिक धमकी का मामला चलाने के लिए पर्याप्त आधार: कंगना की शिकायत पर कोर्ट

अदालत ने अभिनेता कंगना रनौत द्वारा दायर एक मामले में गीतकार जावेद अख्तर को समन जारी करते हुए माना है कि उनके खिलाफ आपराधिक धमकी के अपराध के लिए आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार थे।

अदालत ने कहा, हालांकि, जबरन वसूली के आरोप में उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता है।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (अंधेरी अदालत) आर एम शेख ने 24 जुलाई को अख्तर के खिलाफ समन जारी किया और उन्हें 5 अगस्त को अदालत में पेश होने के लिए कहा।

रनौत ने अख्तर के खिलाफ कथित “जबरन वसूली और आपराधिक धमकी” के लिए शिकायत दर्ज की थी।
अदालत ने समन जारी करते हुए कहा कि गीतकार के खिलाफ जबरन वसूली का कोई मामला नहीं बनता है।

किसी व्यक्ति से लिखित माफी मांगने के लिए कहना भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 30 के तहत परिभाषित “मूल्यवान सुरक्षा” की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि कोई भी कानूनी अधिकार सृजित, विस्तारित, हस्तांतरित, प्रतिबंधित, समाप्त या जारी नहीं किया जाता है।

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अदालत ने कहा, “जहां तक आरोपी के खिलाफ लगाए गए अन्य अपराधों का सवाल है, शिकायत में दिए गए कथनों, शिकायतकर्ता के सत्यापन और उसकी (रनौत की) बहन रंगोली चंदेल के बयान के आधार पर।”

अदालत ने कहा, “मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) और 509 (किसी महिला की गरिमा का अपमान करने के इरादे से इशारे या कृत्य) के तहत अपराध के लिए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार हैं।”

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2020 में, अख्तर ने रानौत के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने एक टेलीविजन साक्षात्कार में उनके खिलाफ मानहानिकारक बयान दिए थे, जिससे कथित तौर पर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा था।

अपनी शिकायत में, अख्तर ने दावा किया कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या के बाद, रनौत ने एक साक्षात्कार के दौरान बॉलीवुड में मौजूद एक ‘मंडली’ का जिक्र करते हुए उनका नाम घसीटा था।

बाद में, रानौत ने कथित “जबरन वसूली और आपराधिक धमकी” के लिए अख्तर के खिलाफ उसी अदालत में जवाबी शिकायत दर्ज की।

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अभिनेत्री ने अख्तर के खिलाफ अपनी शिकायत में कहा कि अपने सह-कलाकार के साथ सार्वजनिक विवाद के बाद, गीतकार ने उन्हें और उनकी बहन रंगोली चंदेल को “गलत इरादों और गलत उद्देश्यों के साथ अपने घर बुलाया और फिर उन्हें आपराधिक रूप से डराया और धमकाया”।

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