यूपी में नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में 4 को उम्रकैद की सजा

एक विशेष POCSO अदालत ने छह साल पहले 15 वर्षीय दलित लड़की का अपहरण और बलात्कार करने के आरोप में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

वकील दिनेश शर्मा ने शनिवार को पीटीआई-भाषा को बताया कि विशेष न्यायाधीश बाबूराम ने शुक्रवार को वसीम, समीर, सद्दाम और आसिफ नाम के आरोपियों को दोषी ठहराया।

अदालत ने प्रत्येक आरोपी पर 24,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। इसमें कहा गया है कि जुर्माने के रूप में एकत्र की गई राशि में से 80,000 रुपये पीड़िता को प्रदान किए जाएं।

आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 363 (अपहरण), 376डी (सामूहिक बलात्कार), 506 (आपराधिक धमकी), POCSO अधिनियम की धारा 5/6 और SC/ST अधिनियम की धारा 3(2) के तहत दोषी ठहराया गया।

यह घटना मई 2017 में पड़ोसी शामली जिले के एक गांव में हुई थी।

READ ALSO  उत्तर प्रदेश सरकार ने लगाया पटाखे की बिक्री एवं प्रयोग पर बैन
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles