दिल्ली हाईकोर्ट को स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले बम से उड़ाने की धमकी, जांच में निकली फर्जी

स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट को ई-मेल के जरिए बम की धमकी मिली। इसी तरह की धमकी दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 और राजधानी के कई सरकारी दफ्तरों को भी भेजी गई। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने सभी जगह तलाशी के बाद इन धमकियों को फर्जी पाया।

धमकी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस, बम स्क्वॉड और फायर ब्रिगेड की टीमों को संबंधित जगहों पर भेजा गया। सुरक्षा जांच और तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।

धमकी वाले ई-मेल दिल्ली कैंटोनमेंट एसडीएम ऑफिस, जामनगर हाउस, साकेत एसडीएम ऑफिस और झंडेवालान में भी मिले थे।

कुछ ही मिनटों के अंतराल पर आए धमकी भरे ई-मेल

पुलिस सूत्र के मुताबिक, दिल्ली कैंटोनमेंट एसडीएम ऑफिस को सुबह 11:18 बजे धमकी वाला ई-मेल मिला। इसके बाद 11:32 बजे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल-3 को इसी तरह की धमकी मिली।

READ ALSO  सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा

जामनगर हाउस को 11:40 बजे, साकेत एसडीएम ऑफिस को 11:42 बजे और झंडेवालान में 11:57 बजे धमकी की सूचना मिली। इन मामलों की जानकारी फायर कंट्रोल रूम को भी दी गई।

इसके बाद पुलिस, बम स्क्वॉड और फायर ब्रिगेड की टीमों ने संबंधित जगहों पर पहुंचकर जांच की।

दिल्ली हाईकोर्ट के जॉइंट सेक्रेटरी एडवोकेट कुणाल ने बताया कि बम की धमकी फर्जी प्रतीत हो रही थी और स्थिति नियंत्रण में थी। उन्होंने बताया कि बम स्क्वॉड और स्निफर डॉग्स की मदद से पूरे परिसर की जांच की गई और उस समय किसी तरह का खतरा नहीं मिला।

स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली में बढ़ी सुरक्षा

READ ALSO  राम मंदिर दान हेराफेरी मामला: स्वतंत्र जांच की मांग वाली याचिकाओं पर 13 जुलाई को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

15 अगस्त को देखते हुए दिल्ली में पहले से ही सुरक्षा बढ़ाई गई है। राजधानी में अहम जगहों पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और एंट्री तथा एग्जिट पॉइंट्स पर अतिरिक्त जांच की जा रही है।

सुरक्षा टीमें सार्वजनिक स्थानों और उन इलाकों पर भी नजर रख रही हैं, जहां स्वतंत्रता दिवस से पहले लोगों की आवाजाही बढ़ने की संभावना है।

READ ALSO  ओडिशा: 2 सरकारी अधिकारी, सेवानिवृत्त कर्मचारी सतर्कता मामलों में दोषी ठहराए गए
Ad 20- WhatsApp Banner

Law Trend
Law Trendhttps://lawtrend.in/
Legal News Website Providing Latest Judgments of Supreme Court and High Court

Related Articles

Latest Articles