मानहानि केस: AAP नेता संजय सिंह को यूपी के पूर्व मंत्री को 1 लाख रुपये हर्जाना देने का निर्देश

अदालत ने बुधवार को आप नेता संजय सिंह को मानहानि के एक मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह को एक लाख रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया।

एक आदेश में, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कमला कांत गुप्ता ने आप सांसद को दो महीने के भीतर हर्जाना देने का निर्देश दिया, जिसके बाद राशि पर छह प्रतिशत का ब्याज लगाया जाएगा।

अदालत ने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाला मामले में फिलहाल जेल में बंद संजय सिंह को नोटिस जारी किया था, लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। इसलिए अदालत ने उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की।

Video thumbnail

8 अगस्त, 2021 को लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आप नेता ने उत्तर प्रदेश के तत्कालीन जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह पर जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया था।

इसके बाद महेंद्र सिंह ने आप सांसद के खिलाफ दीवानी मानहानि का मुकदमा दायर किया और 21 लाख रुपये का हर्जाना मांगा।

अदालत ने आप नेता को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अपनी टिप्पणियों पर वीडियो और प्रिंट सामग्री हटाने का भी निर्देश दिया।

उत्तर प्रदेश के पूर्व जल शक्ति मंत्री द्वारा दाखिल आम आदमी पार्टी के नेता सांसद संजय सिंह के विरुद्ध मानहानि वाद में संजय सिंह पर 1 लाख का जुर्माना ठोका एवं तत्काल सभी सोशल मीडिया अकाउंट से भाजपा नेता डॉ महेन्द्र सिंह के विरुद्ध टिपणियों को तत्काल हटाने का निर्देश दिया। डॉ महेंद्र सिंह के अधिवक्ता श्री प्रशान्त सिंह अटल ने अपने सहयोगी अम्बुज सिंह व दिग्विजय सिंह के साथ की थी बहस।सिविल जज सीनियर डिवीज़न लखनऊ श्री कमल कान्त गुप्ता ने दिया निर्णय।

READ ALSO  अभियुक्त के लिए पुलिस या न्यायालय की उपस्थिति में जमानत बांड पर हस्ताक्षर करने की कोई वैधानिक आवश्यकता नहीं है: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट
Ad 20- WhatsApp Banner

Related Articles

Latest Articles