क्या MSME खरीदार स्वतंत्र रूप से मध्यस्थता कानून का सहारा ले सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी सवाल को खुला छोड़ा, मामला DIAC मध्यस्थता के लिए भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) से सामान या सेवाएं खरीदने वाले खरीदार द्वारा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत स्वतंत्र रूप से मध्यस्थता प्रक्रिया शुरू करने से जुड़े कानूनी सवाल को भविष्य के लिए खुला छोड़ दिया है। प्रतिवादी enterprise द्वारा मध्यस्थता के जरिए विवाद सुलझाने का प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के बाद, कोर्ट ने मामले को दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (DIAC) को संदर्भित करते हुए अपील का निपटारा कर दिया।

यह आदेश जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने पारित किया।

मामले की पृष्ठभूमि

यह मामला मैसर्स पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 3250/2026 से उत्पन्न अपील से संबंधित है, जो प्रतिवादी मैसर्स आदित्य कंस्ट्रक्शन के खिलाफ पेश की गई थी।

इस याचिका में एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न खड़ा हुआ था कि क्या सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (MSMED एक्ट) के तहत आने वाली किसी सूक्ष्म या लघु इकाई से सामान या सेवाएं खरीदने वाला खरीदार, उस MSME के खिलाफ अपने दावों के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 का स्वतंत्र रूप से सहारा लेकर मध्यस्थता कार्यवाही शुरू कर सकता है।

पक्षों की दलीलें

अपीलकर्ता मैसर्स पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की ओर से विद्वान वकील सुश्री तानिया बंसल पेश हुईं और अपनी दलीलों के समर्थन में मिसालों का हवाला दिया। उन्होंने दो प्रमुख हाईकोर्ट के फैसलों पर भरोसा जताया:

  • यूनिसेवेन इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा (MSEF) परिषद, जिला (दक्षिण) व अन्य (दिल्ली हाईकोर्ट)
  • एस्सार ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन लिमिटेड बनाम गार्गी ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड (कलकत्ता हाईकोर्ट)
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सुनवाई के दौरान, प्रतिवादी MSME मैसर्स आदित्य कंस्ट्रक्शन की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री संजय भसीन ने निर्देशों के आधार पर कहा कि प्रतिवादी पक्ष मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (DIAC) के माध्यम से मध्यस्थ नियुक्त कर आपस में जारी विवाद को सुलझाने के लिए सहमत है।

स्थान की सुविधा से जुड़े मुद्दे पर वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि अपीलकर्ता का पंजीकृत कार्यालय अहमदाबाद, गुजरात में स्थित है, जबकि प्रतिवादी MSME एक प्रोप्राइटरशिप फर्म है जिसका कार्यालय उत्तर प्रदेश के बस्ती में है। इसलिए, दोनों पक्षों की सुविधा को देखते हुए मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली तय किया जाना चाहिए।

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कोर्ट का विश्लेषण और निर्णय

प्रतिवादी द्वारा दी गई इस पेशकश को स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुण-दोष के आधार पर मामले को आगे बढ़ाए बिना निपटाने का निर्णय लिया। कोर्ट ने टिप्पणी की:

“मामले को बिना किसी और देरी के समाप्त करने के उद्देश्य से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिए गए उचित प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए, इस अपील का निपटारा किया जाता है। दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर से अनुरोध किया जाता है कि वह मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत अपीलकर्ता मैसर्स पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और प्रतिवादी मैसर्स आदित्य कंस्ट्रक्शन के बीच विवादों के समाधान के लिए एक उपयुक्त मध्यस्थ नियुक्त करे।”

शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा और अपीलकर्ता को आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर से संपर्क करने का आदेश दिया।

याचिका में उठाए गए मुख्य वैधानिक प्रश्न पर ध्यान केंद्रित करते हुए पीठ ने स्पष्ट किया:

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“हालांकि, इस अपील में उठाया गया कानून का प्रश्न भविष्य में किसी उपयुक्त मामले में विचार करने के लिए खुला छोड़ा जाता है।”

सुप्रीम कोर्ट ने लीव मंजूर की, उपर्युक्त शर्तों के साथ अपील का निपटारा किया और आदेश दिया कि दोनों पक्ष अपना-अपना मुकदमा खर्च स्वयं वहन करेंगे।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: मैसर्स पटेल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड बनाम मैसर्स आदित्य कंस्ट्रक्शन
वाद संख्या: सिविल अपील संख्या ____ / 2026 – विशेष अनुमति याचिका सिविल संख्या 3250 / 2026 से उत्पन्न
पीठ: जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा
निर्णय की तिथि: 5 अगस्त 2026

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