संपत्ति का अधिकार जमीन के आकार पर निर्भर नहीं करता; छोटी से छोटी जमीन के अधिग्रहण में भी कानून की उचित प्रक्रिया का पालन अनिवार्य: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस रवि नाथ तिलहरी और जस्टिस पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी शामिल हैं, ने स्पष्ट किया है कि किसी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना के लिए यदि किसी व्यक्ति की थोड़ी सी भी जमीन ली जाती है, तो उसके लिए संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है। राजधानी क्षेत्र में ई-3 सीड एक्सेस रोड परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण से जुड़ी रिट अपीलों का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने सिंगल जज को निर्देश दिया कि वे राज्य सरकार का जवाब (काउंटर एफिडेविट) आने के बाद भू-स्वामियों की अंतरिम राहत याचिका पर जल्द से जल्द फैसला करें। इसके साथ ही कोर्ट ने एक अपील के याचिकाकर्ताओं को उस समय तक बेदखली से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है।

मामले की पृष्ठभूमि

यह विवाद राजधानी क्षेत्र को सड़क संपर्क प्रदान करने के उद्देश्य से बनाई जा रही ई-3 सीड एक्सेस रोड के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही से जुड़ा है। इस सड़क मार्ग के निर्माण के लिए कुल 280.9956 एकड़ जमीन की आवश्यकता थी। इसमें से राज्य सरकार ने लैंड पूलिंग स्कीम (एलपीएस) के माध्यम से 274.7416 एकड़ जमीन पहले ही प्राप्त कर ली थी। इसके बाद बची हुई शेष जमीन को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (“2013 अधिनियम”) के तहत अधिगृहीत किया जाना था।

गुंटूर जिले के ताड़ेपल्ली मंडल के उंडवल्ली और पेनुमाका गांवों में स्थित जमीनों के लिए राज्य सरकार ने 8 जनवरी 2026 को 2013 अधिनियम की धारा 11 के तहत एक प्रारंभिक अधिसूचना जारी की। प्रभावित भू-स्वामियों ने इस पर अपनी प्रारंभिक आपत्तियां दर्ज कराईं, जिन्हें जिला कलेक्टर-सह-भूमि अधिग्रहण अधिकारी ने 1 जून 2026 को खारिज कर दिया। इसके बाद 2013 अधिनियम की धारा 19(1) के तहत घोषणा प्रकाशित की गई और 12 जून 2026 को अवॉर्ड जांच नोटिस जारी किया गया।

जमीन मालिकों ने प्रारंभिक अधिसूचना, आपत्तियां खारिज करने के आदेश, धारा 19(1) की घोषणा और अवॉर्ड जांच नोटिस को रिट याचिका संख्या 17814 और 17813 / 2026 के माध्यम से चुनौती दी। उन्होंने आरोप लगाया कि 2013 अधिनियम की धारा 11, 16, 17 और 18 के तहत वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया है और उन्हें जबरन बेदखल करने की कोशिश की जा रही है।

3 जुलाई 2026 को सिंगल जज ने अधिग्रहण पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। सिंगल जज ने टिप्पणी की थी कि “प्रथम दृष्टया इस कोर्ट का मानना है कि इस चरण में चल रही अधिग्रहण कार्यवाही में हस्तक्षेप करना जनहित के दृष्टिकोण से वांछनीय नहीं है।” इसके साथ ही सिंगल जज ने कहा था कि “वकीलों द्वारा दी गई सभी कानूनी दलीलों पर विस्तृत विचार-विमर्श की आवश्यकता है और विस्तृत जवाब दाखिल किए बिना इस अंतरिम चरण में इनका निर्णय नहीं किया जा सकता।” हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि “अधिग्रहण कार्यवाही और इसके परिणामस्वरूप पारित होने वाला अवॉर्ड रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगा।” अंतरिम राहत न मिलने से व्यथित होकर भू-स्वामियों ने रिट अपील संख्या 849 और 850 / 2026 दाखिल की।

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पक्षों की दलीलें

रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील के.एस. मूर्ति ने तर्क दिया कि अधिकारी 2013 अधिनियम के तहत अनिवार्य वैधानिक प्रक्रिया का पालन किए बिना जमीन का जबरन कब्जा लेने का प्रयास कर रहे हैं, जो अनुच्छेद 300-ए का उल्लंघन है। उन्होंने घोषणाओं के बीच विसंगति की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि उसी जमीन के लिए 2018 में जारी एक पूर्व घोषणा में दर्ज था कि 16 परिवारों को पुनर्वास की आवश्यकता है और 329 परिवार प्रभावित हैं। जबकि 2026 में जारी फॉर्म VII अधिसूचना में प्रोजेक्ट विस्थापित परिवारों/प्रोजेक्ट प्रभावित परिवारों की संख्या “शून्य” दर्शाई गई और कोई पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन (आर एंड आर) योजना लागू नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, उन्होंने तर्क दिया कि एलएएंडआरआर नियम, 2014 के नियम 3 और फॉर्म-I के तहत परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने प्रेमजी नथू बनाम गुजरात राज्य और अन्य (2012) और धनंजय रेड्डी बनाम कर्नाटक राज्य (2001) के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि जब किसी शक्ति का प्रयोग किसी विशिष्ट तरीके से करने का प्रावधान हो, तो उसे उसी तरीके से किया जाना चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए।

राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता दम्मलापति श्रीनिवास ने दलील दी कि यह अधिग्रहण 2013 अधिनियम की धारा 2 के तहत राजधानी क्षेत्र को जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उद्देश्य को पूरा करता है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक अधिसूचना जारी होने के बाद, एलपीएस के माध्यम से 7.7768 एकड़ अतिरिक्त जमीन प्राप्त की गई, जिससे अब केवल 2.725 एकड़ जमीन का ही अधिग्रहण किया जाना बाकी है। राज्य सरकार ने 6 नवंबर 2025 की एक अधिसूचना का उल्लेख किया, जो धारा 10(ए) के तहत जारी की गई थी और जिसके माध्यम से राजधानी क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण को सामाजिक प्रभाव आकलन (एसआईए) और आर एंड आर की आवश्यकताओं से छूट दी गई थी। महाधिवक्ता ने कोर्ट को सूचित किया कि 10 जुलाई 2026 को एक अवॉर्ड पारित किया गया था और 85,64,361 रुपये तथा 1,26,65,042 रुपये के मुआवजे के चेक तैयार किए गए थे, जिन्हें याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वीकार करने से मना करने पर भूमि अधिग्रहण अधिकारी के पास जमा करा दिया गया। राज्य सरकार ने दलपत कुमार और अन्य बनाम प्रहलाद सिंह और अन्य (1993), कोलकाता नगर निगम और अन्य बनाम विमल कुमार शाह और अन्य (2024), जयाभेरी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य (2010), और स्टेट ऑफिसर, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और अन्य बनाम निर्मला देवी (2025) के मामलों का हवाला देकर तर्क दिया कि जमीन के मामूली हिस्से के कारण सार्वजनिक हित की परियोजनाओं को रोका नहीं जाना चाहिए।

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हाईकोर्ट का विश्लेषण

अपील की सुनवाई के दौरान, डिवीजन बेंच ने पाया कि रिट अपील संख्या 850 / 2026 के मामले में कुछ हद तक कब्जा लिया जा चुका है और अवॉर्ड भी पारित हो चुका है, इसलिए बेदखली से संबंधित अब कोई शिकायत शेष नहीं नहीं बचती है। वहीं रिट अपील संख्या 849 / 2026 के मामले में, अपील के दौरान कब्जे के संबंध में दिया गया अंतरिम संरक्षण प्रभावी था।

संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत संपत्ति के अधिकारों को नियंत्रित करने वाले कानूनी मानकों को रेखांकित करते हुए हाईकोर्ट ने जोर दिया कि वैधानिक प्रक्रियाओं का पालन करना अनिवार्य है, चाहे जमीन का टुकड़ा कितना भी छोटा क्यों न हो। कोर्ट ने टिप्पणी की:

“किसी भी व्यक्ति को कानून के अधिकार के बिना उसकी संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। किसी व्यक्ति की संपत्ति के छोटे से हिस्से का अधिग्रहण भी कानून के अनुसार ही होना चाहिए।”

कानूनी प्रक्रिया के पालन के दायरे को स्पष्ट करते हुए कोर्ट ने आगे कहा:

“कानून के अनुसार का तात्पर्य केवल कानून के अधिकार से ही नहीं है, बल्कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के पालन से भी है।”

जनहित और निजी संपत्ति के अधिकारों के बीच संतुलन स्वीकार करते हुए बेंच ने कहा:

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“इसमें कोई संदेह नहीं है कि व्यापक जनहित और व्यक्तिगत हित के बीच टकराव की स्थिति में व्यापक जनहित को ही प्राथमिकता मिलनी चाहिए और व्यक्तिगत हित को बड़े जनहित के आगे झुकना चाहिए, लेकिन किसी संपत्ति से वंचित किया जाना, चाहे वह दूसरों की नजरों में कितना भी छोटा क्यों न हो, केवल कानून के अनुसार ही हो सकता है।”

बेंच ने वैधानिक प्रक्रियाओं के गैर-अनुपालन के दावों की अंतिम योग्यता पर फैसला देने से परहेज किया और कहा कि इस स्तर पर ऐसा करने से लंबित रिट याचिकाओं के गुण-दोष प्रभावित हो सकते हैं, जिनका परीक्षण राज्य सरकार का जवाब आने के बाद किया जाना आवश्यक है।

कोर्ट का निर्णय

हाईकोर्ट ने रिट अपील संख्या 849 / 2026 का निपटारा करते हुए राज्य सरकार के उत्तरदाताओं को अगली निर्धारित तिथि तक लंबित रिट याचिका में अपना जवाब (काउंटर एफिडेविट) दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने सिंगल जज से अनुरोध किया कि जवाब दाखिल होने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर अंतरिम राहत आवेदन पर शीघ्रता से अंतिम निर्णय लें। डिवीजन बेंच ने निर्देश दिया कि रिट अपील संख्या 849 / 2026 में बेदखली के खिलाफ दिया गया अंतरिम संरक्षण केवल उसी अपील के याचिकाकर्ताओं के लिए तब तक जारी रहेगा जब तक कि सिंगल जज अंतरिम आवेदन पर फैसला नहीं कर लेते।

रिट अपील संख्या 850 / 2026 के संबंध में, कोर्ट ने याचिकाकर्ता सिंगमस्ती अनुपमा के वापस लेने के ज्ञापन के बाद उनके लिए अपील को वापस लिया गया मानकर खारिज कर दिया। रिट अपील संख्या 850 / 2026 के शेष याचिकाकर्ताओं के लिए, कोर्ट ने सिंगल जज के आदेश में हस्तक्षेप किए बिना अपील का निपटारा कर दिया और यह स्पष्ट रखा कि अधिग्रहण की कार्यवाही और इसके परिणामस्वरूप जारी अवॉर्ड रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगा।

मामले का विवरण

मामले का शीर्षक: चोदिसेट्टी निर्मलाथा व अन्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य
वाद संख्या: रिट अपील संख्या 849 और 850 / 2026
पीठ: जस्टिस रवि नाथ तिलहरी और जस्टिस पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी
निर्णय की तिथि: 30 जुलाई 2026

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