गैंगस्टर एक्ट मामले में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है

गाजीपुर की एक एमपी-एमएलए अदालत ने शुक्रवार को जेल में बंद माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में 10 साल कैद की सजा सुनाई।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार ने उन पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया.

शिक्षक कपिलदेव सिंह की हत्या और 2009 में व्यापारी मीर हसन की हत्या के प्रयास के बाद 2010 में करंडा पुलिस स्टेशन में अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

गाजीपुर के अतिरिक्त जिला सरकारी वकील नीरज श्रीवास्तव ने कहा कि अदालत ने मुख्तार अंसारी गिरोह के सदस्य सोनू यादव को भी पांच साल कैद की सजा सुनाई और उस पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

श्रीवास्तव ने गाजीपुर में पीटीआई-भाषा को बताया कि अदालत ने गुरुवार को मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है।

इस बीच, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बयान में कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान अंसारी को बांदा जेल से वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था।

कुल मिलाकर, अंसारी को छह मामलों में सजा सुनाई गई है।

श्रीवास्तव ने कहा कि सरकारी स्कूल के शिक्षक और करंडा थाना क्षेत्र के सुआपुर गांव निवासी कपिलदेव सिंह की 2009 में दो मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने हत्या कर दी थी.

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उन्होंने बताया कि इस मामले में चंदन यादव और राधेश्याम हरिजन पर हत्या का मामला दर्ज किया गया है, जबकि अंसारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी (आपराधिक साजिश की सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

मीर हसन की हत्या के प्रयास मामले के बारे में, श्रीवास्तव ने कहा कि व्यापारी पर सोनू यादव और एक अन्य व्यक्ति ने हमला किया था, जिन्होंने उसे जेल में अंसारी से नहीं मिलने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी।

उन्होंने बताया कि इसके बाद 2010 में अंसारी और सोनू यादव के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

श्रीवास्तव ने कहा कि जांच के दौरान राधेश्याम हरिजन की मृत्यु हो गई, जबकि चंदन यादव को बरी कर दिया गया।

अंसारी मऊ विधानसभा क्षेत्र से पांच बार विधायक रहे। गैंगस्टर-राजनेता ने 2022 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा और उनकी सीट उनके बेटे अब्बास अंसारी ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) से जीती थी।

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