योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विधायक मुख्तार अंसारी को आतंकवादी बताते हुए पंजाब सरकार पर मुख्तार के बचाव करने का आरोप लगाया है। यूपी सरकार ने कहा कि अंसारी पंजाब में फाइव स्टार सुविधा का आनंद ले रहा है और हत्या जैसे कई संगीन अपराधों के मुकदमे के ट्रायल से बचने की कोशिश कर रहा है।
जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने यूपी सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि मुख्तार के खिलाफ कई गंभीर केस हैं और समन जारी किए गए हैं। वहीं पंजाब राज्य में मुख्तार के ऊपर सिर्फ एक ही मुकदमा है। अंसारी ने वहां जमानत के लिए याचिका भी नही दाखिल की है। और मजे से रह रहा है। मामले की सुनवाई को 24 फरवरी तक के लिए टाल दिया है।
वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल से यूपी भेजने की सरकार की याचिका का विरोध किया। मुकुल रोहतगी ने कोर्ट के समक्ष कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई संभव है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि फाइव स्टार सुविधा का लुफ्त उठाते हुए कोई ट्रायल का सामना नही कर सकता।
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तुषार मेहता ने पंजाब सरकार के इस बयान को रिकॉर्ड पर लेने का आग्रह किया कि इस मामले में कोई अर्जेंसी नही है। पीठ ने पंजाब सरकार द्वारा पिछले दिनों में दाखिल एफेडेविट पर यूपी सरकार को जवाब देने को कहा है।