गुरुग्राम: पत्नी की हत्या के आरोप में बिहार के व्यक्ति को आजीवन कारावास

पुलिस ने शुक्रवार को बताया कि यहां की एक अदालत ने 2020 में अपनी पत्नी की हत्या के लिए बिहार के एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र प्रसाद की अदालत ने दोषी धर्मेंद्र पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. उन्होंने बताया कि जुर्माना अदा न करने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

पुलिस ने बताया कि इस मामले में 19 फरवरी 2020 को खेड़की दौला थाने में हत्या की धारा के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.

Play button

उन्होंने बताया कि बिहार के नालंदा जिले का मूल निवासी धर्मेंद्र उर्फ सनी कुमार (31) अपनी पत्नी अनुपमा के साथ गुरुग्राम के नवादा गांव में किराए के मकान में रह रहा था।

पुलिस ने बताया कि 19 फरवरी 2020 की सुबह उन्हें सूचना मिली कि नवादा गांव में एक युवक अपनी पत्नी की हत्या कर फरार हो गया है.

READ ALSO  वीसी सुविधा से पूरे देश से वकील सुप्रीम कोर्ट में पेश हो सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट ने क्षेत्रीय बेंचों की मांग वाली जनहित याचिका में कहा

उन्होंने बताया कि पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और पाया कि महिला के खून से लथपथ शव के पास खून से सना एक भारी पत्थर पड़ा हुआ था।

पुलिस ने कहा कि पड़ोसियों ने उन्हें बताया कि दंपति के बीच अक्सर झगड़े होते थे।

उन्होंने बताया कि धर्मेंद्र अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करता था और 18 फरवरी 2020 की रात को भी उनके बीच झगड़ा हुआ था.

Also Read

READ ALSO  कोविड टीकाकरण प्रमाणपत्र पर प्रधानमंत्री की फ़ोटो प्रचार नहीं है- जानिए हाई कोर्ट ने और क्या कहा

पुलिस ने कहा कि जोड़े को 19 फरवरी, 2020 की सुबह काफी देर तक नहीं देखा गया था। जब उनके पड़ोसियों ने अपने घर का दरवाजा खोला तो उन्होंने अनुपमा को मृत पाया, जबकि उनका पति गायब था।

उन्होंने बताया कि आरोपी ने कमरे की दीवार पर लिख दिया था कि परिवार के कई सदस्यों की जान बचाने के लिए एक जान लेनी पड़ेगी।

पुलिस ने आगे कहा कि धर्मेंद्र को नालंदा स्थित उसके घर से पकड़ा गया।

READ ALSO  अलर्ट: 10 ऐसे लेनदेन जिससे आ सकता है आयकर विभाग का नोटिस

उन्होंने बताया कि दंपति के तीन बच्चे हैं जिन्हें उन्होंने घटना से एक महीने पहले गांव में छोड़ दिया था।

पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया और सुनवाई के दौरान कुल 18 गवाह कोर्ट में पेश किये गये. मुकदमे के दौरान सामने आए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर कोर्ट ने धर्मेंद्र को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

Related Articles

Latest Articles