सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस पामिदीघंतम श्री नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने स्पष्ट निर्णय दिया है कि फाइनांस कंपनियां और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के तय नियमों और पूर्व नोटिस की प्रक्रिया का पालन किए बिना बंधक वाहनों को जबरन जब्त नहीं कर सकती हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा देरी
